सत्या राजपूत, रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य शासन ने 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे छत्तीसगढ़ में ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

आदेश के मुताबिक 4 सितंबर को प्रदेशभर की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता और मदिरा बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा। भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी शुष्क दिवस के दौरान बंद रहेंगी।

होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में भी शराब पर पूरी तरह रोक

राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति को मदिरा बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लब, रेस्टोरेंट और स्टार होटलों पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

शुष्क दिवस की अवधि में मदिरा का व्यक्तिगत भंडारण करने के साथ-साथ गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब के भंडारण पर भी सख्ती से रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मदिरा जब्त कर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अवैध शराब के खिलाफ जांच अभियान

शुष्क दिवस के दौरान अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और विक्रय पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। जिला कार्यालयों के साथ-साथ संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को भी प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

इसके लिए जांच दल गठित किए जाएंगे, जो अवैध शराब के संभावित संग्रहण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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