राजनांदगांव। शासकीय पट्टे की भूमि को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अवैध रूप से बेचने के मामले में कलेक्टर न्यायालय राजनांदगांव ने बड़ा फैसला सुनाया है। ग्राम डुंडिया, पटवारी हल्का नंबर-13, तहसील घुमका में शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि की बिक्री के मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित पट्टों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने और भूमि को शासकीय घांस भूमि (चराई) के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

मामला आवेदक/शिकायतकर्ता चंदूदास साहू एवं अन्य ग्रामवासियों की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के आधार पर उमा बाई एवं अन्य 16 के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि ग्राम डुंडिया की शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि को बिना सक्षम अधिकारी (कलेक्टर) की अनुमति के अन्य व्यक्तियों को विक्रय किया गया। शिकायत के आधार पर सभी पट्टाधारियों तथा जिनके द्वारा जमीन खरीदी गई है, उन्हें सुनवाई का अवसर देते हुए दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने कहा गया।

कलेक्टर न्यायालय के आदेश में उल्लेख किया गया है कि सुनवाई के दौरान किसी भी पट्टाधारी अथवा वर्तमान भूमिस्वामी की ओर से पट्टे की भूमि विक्रय करने के संबंध में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।आदेश में कहा गया है कि शासकीय पट्टाधारियों द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 158(3) तथा धारा 165 (7ख) उपधारा (1) का उल्लंघन किया गया है। इसके चलते पट्टाधारियों को जारी पट्टे निरस्त करते हुए वर्ष 1981-82 से पूर्व की स्थिति में संबंधित भूमियों को शासकीय घांस भूमि (चराई) के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश 2 सितंबर 2026 को पारित किया गया।

इन जमीनों पर हुई कार्रवाई

खसरा नंबर 353/9 — 0.1500 हेक्टेयर
खसरा नंबर 282/2 — 0.5780 हेक्टेयर
खसरा नंबर 279/2 — 0.4970 हेक्टेयर और 281/1 — 1.0600 हेक्टेयर
खसरा नंबर 282/4 — 0.4050 हेक्टेयर
खसरा नंबर 281/2 — 0.1290 हेक्टेयर
खसरा नंबर 353/2 — 1.6190 हेक्टेयर और 353/3 — 1.3640 हेक्टेयर
खसरा नंबर 353/5 — 0.1380 हेक्टेयर, 353/6 — 1.2140 हेक्टेयर और 353/7 — 0.2870 हेक्टेयर
खसरा नंबर 353/8 — 0.4050 हेक्टेयर

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