कुमार इंदर, जबलपुर। कांग्रेस आईटी सेल के कार्यकर्ताओं के हिरासत मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। तीनों युवकों को 27 अप्रैल यानी आज हर हाल में कोर्ट में पेश करने के निर्देश थे। बिना वैधानिक प्रक्रिया के राजस्थान पुलिस को सौंपने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी। कोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।
MP Assembly Session: मुख्यमंत्री डॉ मोहन ने प्रस्तुत किया शासकीय संकल्प, विपक्ष ने किया वॉक आउट
CCTV सुरक्षित करने के निर्देश
कोर्ट ने भोपाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। बिना न्यायिक आदेश और ट्रांजिट रिमांड के दूसरे राज्यों की पुलिस को सौंपना अवैध है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वाली जगह के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने के निर्देश दिए थे। 20 अप्रैल रात 2 बजे से 21 अप्रैल शाम 5 बजे तक के CCTV सुरक्षित करने के निर्देश थे।
राजस्थान पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लिया था
बता दें कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने मामले में आपत्ति जताई थी। तीनों युवकों पर वसुंधरा राजे सिंधिया का महिला आरक्षण का फर्जी लेटर वायरल करने का आरोप है। बिलाल, निखिल और इनाम को राजस्थान पुलिस जयपुर लेकर पहुंची थी। राजस्थान पुलिस ने भोपाल के तीन युवकों को हिरासत में लिया है। जयपुर के ज्योति नगर थाना क्षेत्र में तीनों पर मामला दर्ज हुआ है।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

