कुमार इंदर, जबलपुर। कांग्रेस आईटी सेल के कार्यकर्ताओं के हिरासत मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तीनों युवकों को पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। मामले में हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस को फटकार लगाई है। कहा-स्पष्ट आदेश के बावजूद क्यों पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने 2 दिन में हर हाल में युवकों को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए है।
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CCTV सुरक्षित करने के निर्देश
कोर्ट ने भोपाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। बिना न्यायिक आदेश और ट्रांजिट रिमांड के दूसरे राज्यों की पुलिस को सौंपना अवैध है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वाली जगह के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने के निर्देश दिए थे। 20 अप्रैल रात 2 बजे से 21 अप्रैल शाम 5 बजे तक के CCTV सुरक्षित करने के निर्देश थे।
राजस्थान पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लिया था
बता दें कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने मामले में आपत्ति जताई थी। तीनों युवकों पर वसुंधरा राजे सिंधिया का महिला आरक्षण का फर्जी लेटर वायरल करने का आरोप है। बिलाल, निखिल और इनाम को राजस्थान पुलिस जयपुर लेकर पहुंची थी। राजस्थान पुलिस ने भोपाल के तीन युवकों को हिरासत में लिया है। जयपुर के ज्योति नगर थाना क्षेत्र में तीनों पर मामला दर्ज हुआ है।


