इदरीश मोहम्मद, पन्ना। एमपी के पन्ना जिले में कानून ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराधियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। पन्ना की विशेष अदालत ने शासकीय बिल्डिंग निर्माण के दौरान एक बेबस महिला मजदूर के साथ दुष्कर्म करने वाले ठेकेदार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

​यह घिनौना मामला पवई कस्बा क्षेत्र का है, जहां आरोपी राजगीर उर्फ राजू महतो काम की देखरेख करता था। घटना वाले दिन आरोपी ने रस्सा लाने के बहाने पीड़िता को स्टोर रूम में बुलाया और दरवाजा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी और उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

​पुलिस की मुस्तैद जांच और अदालत में गवाहों की गवाही के दम पर आज माननीय विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुशवाहा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) के तहत 10 वर्ष की सश्रम कैद और धारा 127(2) के तहत 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में शासकीय अभियोजक श्रीराम यादव की मजबूत पैरवी ने पीड़िता को न्याय दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। यह फैसला उन सभी के लिए एक कड़ा सबक है जो कार्यस्थल पर महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।

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