शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे बेचने के एक बड़े मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाभट्टी इलाके में सरकारी जमीन बेचने के आरोपी तीन बिल्डरों को न्यायालय ने ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ (EOW) ने इन तीनों के खिलाफ साल 2019 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था, जिस पर अब कानूनी शिकंजा कसा है।

यह है पूरा मामला

दरअसल भोपाल के चर्चित बिल्डरों रामनाथ शर्मा, श्यामनाथ शर्मा और अश्विनीनाथ शर्मा (जो ‘हरेकृष्ण कॉलोनाईजर’ और ‘जानकी बिल्डर’ का संचालन करते हैं) पर लंबे समय से जमीन के अवैध कारोबार और धोखाधड़ी के आरोप थे। आरोप है कि इन बिल्डरों ने शहर के पॉश इलाके चुनाभट्टी क्षेत्र में स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन पर फर्जीवाड़ा करते हुए उसे निजी संपत्ति के रूप में बेच दिया था।

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EOW की कार्रवाई: इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने वर्ष 2019 में तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।

मध्यप्रदेश

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कोर्ट का आदेश: तीनों आरोपी ज्यूडिशियल रिमांड पर

EOW द्वारा की गई लंबी जांच और साक्ष्यों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों बिल्डरों को न्यायिक हिरासत (ज्यूडिशियल रिमांड) में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। इस कार्रवाई से भोपाल के भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनाइजर्स में हड़कंप मच गया है।

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