रायपुर। साइबर ठगी के मामलों में आम नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए Money Restoration Module (MRM) पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है। यदि साइबर ठगी की राशि समय पर शिकायत करने के बाद होल्ड हो जाती है, तो पात्र पीड़ित ऑनलाइन आवेदन कर अपनी राशि वापस पाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

विशेष रूप से ₹50,000 तक की साइबर ठगी की राशि बिना FIR कराए भी पात्रता के अनुसार MRM पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर वापस प्राप्त की जा सकती है।

पीड़ित को MRM पोर्टल से मिली राहत

पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के थाना गुढ़ियारी क्षेत्र निवासी रजनीश गुप्ता के साथ हुई साइबर ठगी के मामले में ₹30,000 की राशि होल्ड हुई थी। MRM पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने पर मात्र तीन दिनों के भीतर ₹20,000 की राशि उनके बैंक खाते में वापस प्राप्त हो गई।

साइबर ठगी होने पर क्या करें?

साइबर ठगी होने पर आम नागरिकों को तुरंत 1930 पर शिकायत करनी चाहिए। इसके अलावा cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। यदि ठगी की राशि होल्ड हो जाती है, तो MRM पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर राशि वापस पाने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

पुलिस की अपील

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि MRM पोर्टल की इस महत्वपूर्ण सुविधा की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि साइबर ठगी के पीड़ित पात्र नागरिक समय पर आवेदन कर अपनी होल्ड राशि वापस पाने की प्रक्रिया का लाभ ले सकें।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H

मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें