राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन कैबिनेट ने तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद एमपी में 1 से 15 जून तक तबादलों का रास्ता खुल गया है। लेकिन यह नीति मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा और मध्यप्रदेश मंत्रालय पर लागू नहीं होगी। आइए जानते है किस विभाग में कितने प्रतिशत तबादले हो सकेंगे और किन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

एमपी सरकार ने तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में 1 से 15 जून तक तबादले हो सकेंगे। लेकिन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा एवं मध्यप्रदेश मंत्रालय पर लागू नहीं होगा। जो विभाग अपनी आवश्यकताओं के संबंध में अलग नीति निर्धारित करना चाहें, सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से मुख्यमंत्री के समन्वय में अनुमोदन से कर सकेंगे. स्कूल शिक्षा विभाग अलग नीति ला सकता है।

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तृतीय एवं चतर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के अंदर जिला कलेक्टर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तबादले करेंगे। राज्य संवर्ग के पृथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकरियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण राज्य के अंदर भारसाधक मंत्री के अनुमोदन से प्रशासकीय विभाग करेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण विभागाध्यक्ष भारसाधक मंत्री के अनुमोदन से करेंगे। वहीं गृह विभाग में उप पुलिस अधीक्षक के कनिष्ठस्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण गृह विभाग के आदेश दिनांक 14/02/2007 की ओर से गठित पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा/जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होगा।

इन्हें मिलेगी प्राथमिकता

  • गंभीर बीमारी यथा कैंसर, लकबा, गम्भीर बीमारी।
  • न्यायालयीन निर्णयों के पालन में अत्यंत गंभीर शिकायतें, जिनमें अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।
  • लोकायुक्त/आर्थिक अपराध प्रकरणों में
  • निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति आदि से पद रिक्त होने पर पद पूर्ति के लिए (जहां से भेजा जा रहा है वहां पदों का प्रतिशत पदस्थापना स्थान से कम नहीं होना चाहिए)।

कहां कितने प्रतिशत ट्रांसफर

मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग में 200 कर्मचारियों की संख्या पर अधिकतम 20 प्रतिशत तबादले होंगे। 1000 की संख्या पर 15 प्रतिशत, 2000 की संख्या पर 10 प्रतिशत और 2 हजार से ज्यादा होने पर 5 प्रतिशत तबादले हो सकेंगे। नई ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रक्रिया पर जोर दिया गया है।

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