दुर्ग। अफीम की अवैध खेती के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता विनायक ताम्रकार सहित आठ आरोपितों पर चार अलग-अलग धाराओं में आरोप तय कर दिया है। आरोपियों पर धारा 29 के तहत दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में अफीम की खेती करने से लेकर उसके विक्रय तक षड़यंत्र में शामिल होने का आरोप तय है।
6 मार्च 2026 को मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम समोदा में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के फार्महाउस से लगे खेत में अफीम की खेती की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस को जांच में 5.609 एकड़ भूमि पर लगभग 14 लाख 30 हजार 100 अफीम के पौधे लगे मिले थे। इन पौधों का कुल वजन 62424.4 किलोग्राम बताया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 7.88 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने भाजपा नेता सहित 10 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया।
यह है मामले के आरोपी : आरोपियों में विकास विश्नोई ( 27 ) निवासी ग्राम मथोडा जिला जोधपुर (राजस्थान ), मनीष ठाकुर (44) निवासी उरला, विनायक ताम्रकार (58) निवासी तमेरपारा दुर्ग, छोटूराम विश्नोई (62) निवासी ग्राम सांग, जिला जोधपुर (राजस्थान ) रणछोर उर्फ रणजीत (50) निवासी राका कठिया जिला बेमेतरा, सुनील देवासी (28) निवासी राका कठिया जिला बेमेतरा, मदरूपा विश्नोई ( 49 ) निवासी ग्राम पालक थाना बोड़ला जिला कबीरधाम, सूखाराम विश्नोई (60) निवासी कमला कालेज के पास थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव, अचलाराम निवासी ग्राम मथोडा जिला जोधपुर (राजस्थान ) तथा श्रवण विश्नोई (35) निवासी ग्राम लखेटा जिला जोधपुर ( राजस्थान ) शामिल हैं। इनमें अचलाराम और श्रवण विश्नोई अभी फरार हैं। शुक्रवार को आरोप तय करने के दौरान सभी आरोपी न्यायालय में मौजूद रहे। इस दौरान आरोपियों के रिश्तेदार व ग्रामीण काफी संख्या में न्यायालय पहुंच गए थे।
आरोपियों पर आरोप हुए तय
आरोपी विकास विश्नोई, मनीष ठाकुर, विनायक ताम्रकार और छोटूराम विश्नोई पर धारा 8 के तहत अफीम की अवैध रूप से खेती करने का आरोप लगाया गया है। वहीं अन्य आरोपितों के खिलाफ धारा 18 स अर्थात अफीम को अवैध रूप से ले जाकर बेचने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 ए और 29 के तहत भी अलग-अलग आरोपितों पर आरोप तय किया गया है।
जिले की 42 खदानों का उत्खनन निरस्त करने के आदेश
दुर्ग। कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात उपसंचालक खनिज प्रशासन जिला दुर्ग ने जिले के 42 खदानों का उत्खनिपट्टा निरस्त करने आदेश जारी किया है। इन खदानों का खनिज नियमों के अनुसार संचालन नहीं किए जा रहे थे। इनमें कई खदानों में तो साल भर से ज्यादा समय से उत्पादन बंद था।
जानकारी के मुताबिक, बहुत से अनेक पट्टेदारों गौण उत्खनिपट्टा स्वीकृत स्वीकृत किए गए है। जिला दुर्ग (छ.ग.) अंतर्गत स्वीकृत उत्खनिपट्टों के नस्तियों, खदानों का परीक्षण एवं निरीक्षण किया गया। इस दौरान बहुत से खदानों में उक्त स्वीकृत गौण खनिज उत्खनिपट्टा के नस्ती दस्तावेजों के अनुसार लगातार 12 माह से अधिक अवधि तक उत्पादन एवं प्रेषण का कार्य नही पाया गया। जिसके कारण छग गौण खनिज नियम 2015 के नियम 51 (6) के तहत उक्त उत्खनिपट्टा लेप्स की श्रेणी में आ गई है।
छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 51 (6) के अनुसार जहां पट्टा निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर खनन संक्रियाएं प्रारंभ नहीं की गई हैं या ऐसी संक्रियाओं के ऐसे प्रारंभ करने के पश्चात् लगातार बारह माह की अवधि के लिए बंद कर दी जाती है वहां स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी आदेश द्वारा उत्खनन पट्टा निरस्त घोषित किए जा सकते हैं। जिसके तहत स्वीकृत उक्त गौण खनिज उत्खनिपट्टा को छग गौण खनिज नियम 2015 के नियम 51 (6) के तहत उत्खनिपट्टों को निरस्त घोषित किया गया है। ऐसे ही कई पट्टेदारों द्वारा मासिक पत्रक अप्राप्त होने से छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 51 (6) अंतर्गत उत्खनिपट्टा निरस्त करने आदेश जारी किया गया है।
निरस्त उत्खनिपट्टा में सर्वाधिक 27 चूना पत्थर के निरस्त किए गए। उत्खनिपट्टा में सर्वाधिक 27 चूना पत्थर के है। इसी प्रकार 1 डोलोमाइट, 2 क्वार्टाइज एवं 12 मिट्टी के हैं निरस्त किए गए ये खदान पतोरा, सेलूद, गुढ़ीयारी, चुनकट्टा, परसाही, अचानकपुर, ढौर, धौराभांठा, केसरा, सिकोला, मगरघटा, कुम्हारी, घुघसीडीह, कचांदूर, खुरसुल, चंगोरी, पेण्ड्रीतराई, कंदई, राजपुर, अकोला आदि ग्रामों में संचालित है।
कर्ज के किश्त के लिए दबाव बनाने वाली महिलाएं गिरफ्तार
भिलाईनगर। कर्ज की किश्त व ब्याज को लेकर दबाव बनाकर सामान ले जाने वाली दो महिलाओं को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चन्द्रा ने बताया कि प्रार्थिया बलजीत कौर निवासी कृपाल नगर सड़क नंबर 06, कोहका थाना सुपेला लिखित शिकायत की।
शिकायत के अनुसार, प्रार्थिया ने आवश्यकता चलते आरोपी सीमा यादव से अलग-अलग समय पर राशि उधार लेते समय सुरक्षा के रूप में बैंक के चेक एवं हस्ताक्षरित स्टाम्प दिए गए थे। प्रार्थिया ने राशि की किश्ते अदा किए जाने के बावजूद चेक वापस नहीं किए जाने तथा किश्त भुगतान में देरी होने पर आरोपियों द्वारा दबाव बनाए जाने की शिकायत में की है।
19 जुलाई को प्रार्थिया के घर पहुंचकर आरोपियों ने गाली- गलौज एवं मारपीट कर धमकी देने तथा उसके घर से उसके पति के नाम पंजीकृत एक्टीवा दोपहिया वाहन वलर्पल कंपनी की वाशिंग मशीन एवं ओप्पो कंपनी का मोबाइल ले जाने की शिकायत की। विवेचना के दौरान दोनों आरोपी महिलाओं को थाना उपस्थित होने हेतु तलब किया गया।
पूछताछ में प्राप्त तथ्यों एवं आरोपियों की निशानदेही पर प्राधिर्या के घर से ले जाए गए सामान को अलग-अलग स्थानों से बरामद कर जब्त किया। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सीमा यादव (36 वर्ष) निवासी वैशाली नगर व बबली साहू (44 वर्ष) निवासी शिक्षित नगर कोहका को गिरफ्तार कर लिया है।
1.20 करोड़ के मादक पदार्थों का बीएसपी में नष्टीकरण
भिलाईनगर। जिला दुर्ग के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में पंजीबद्ध मादक पदार्थ संबंधी 66 प्रकरणों में जब्त सामग्री के संबंध में आवश्यक न्यायालयीन एवं वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नष्टीकरण की कार्रवाई की। पूरी प्रक्रिया में निर्धारित नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन किया गया।
भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के एसएमएस – 03 प्लांट स्थित भस्मीकरण संयंत्र में निर्धारित प्रक्रिया के तहत जब्त 138.196 किलोग्राम गांजा, 114.56 ग्राम हेरोइन, 1758 टेबलेट, 2772 कैप्सूल व 837 नग सीरप मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया गया। जिसकी अनुमानित कुल कीमत लगभग 1.20 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं नशीली दवाई (सीरप) का नष्टीकरण थाना नेवई क्षेत्रांतर्गत नेवईभाठा में निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया गया।
करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के दोषी को मिली सजा
दुर्ग। वायदा बाजार के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग रवि कुमार कश्यप की कोर्ट ने आरोपी विजय कुमार जैन निवासी पदमनाभपुर को धारा 420 के तहत 3 वर्ष साधारण कारावास, धारा 467 के तहत 3 वर्ष साधारण कारावास, धारा 468 के तहत 3 वर्ष साधारण कारावास, धारा 471 के तहत 2 वर्ष साधारण कारावास एवं जुर्माना की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक, दुर्ग भिलाई के कई लोगों को वायदा बाजार में भारी मुनाफा कमाने का झांसा देकर आरोपी विजय कुमार जैन ने करोड़ों रुपए की ठगी की थी। 17 साल बाद अदालत ने सजा सुनाई है। लोगों से करोड़ों रुपए लेने के बाद आरोपी 26 मई 2009 को फरार हो गया था। पीड़ितों की शिकायत पर 13 सितंबर 2009 को पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। घटना के 8 साल बाद 27 फरवरी 2017 को क्राइम ब्रांच की टीम ने विजय जैन को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था।
अब विकास कार्यों के पैसे से नहीं मिलेगा निकाय कर्मचारियों का वेतन
भिलाईनगर। नगर निगम भिलाई के कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है। अब विकास कार्यों और ठेकेदारों के भुगतान के लिए रखी गई राशि से वेतन नहीं दिया जा सकेगा। संचालनालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों का वेतन केवल निकाय के स्वयं के राजस्व और अनिवार्य निधि से प्राप्त आय से ही दिया जाएगा। विकास कार्यों, ठेकेदारों के भुगतान और सामग्री क्रय के लिए निर्धारित राशि का उपयोग वेतन भुगतान में नहीं किया जा सकेगा।
क्यों लिया गया फैसलाः विभाग ने कहा कि कई नगर निकाय नियमित आय और अनिवार्य निधि की राशि का उपयोग निर्माण कार्यों के बजाय कर्मचारियों के वेतन के लिए कर रहे थे। इससे निर्माण कार्य अधूरे रह जाते हैं और बाद में अतिरिक्त बजट की मांग करनी पड़ती है। किस मद से होगा खर्च: आदेश में स्पष्ट किया है कि संपत्ति कर, बाजार शुल्क, चारागाह, चराई, भू- भाटापट्टा, शुल्क और अन्य अनिवार्य निधि से प्राप्त आय का उपयोग नियमानुसार ही किया जाए।
शहर में पानी के लिए हाहाकार, दिनभर लोग रहे परेशान
राजनांदगांव। 1 शहर में एक बार फिर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। शनिवार को सुबह नल नही खुलने से शहरवासी परेशान रहे, वही देर शाम को भी नल नही खुल पाया। जिसके चलते शहर में चौबीस घंटे ड्राई के हालात निर्मित हो गए है। शहर की आधा दर्जन टंकियां नही भरने से आधी आबादी परेशान रही।
नगरनिगम के अधिकारी शनिवार को सुबह चार से दस बजे तक लाइट नही होने का हवाला दे रहे है। ऐसे में उम्मीद थी कि दस बजे के बाद टंकी भरेगी और शाम को पानी मिल जाएगा। लेकिन शनिवार को देर शाम भी नल नही खुला। जिसके बाद अफसर रविवार को सुबह नल खुलने का हवाला देते नजर आए। शहर की नवागांव, पेंड्री और टांकाघर की टंकियां नही भरने से बड़ी आबादी दिनभर परेशान होती रही।
पिछले दिनों नगरनिगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले सहित कांग्रेसी मोहारा प्लांट पहुंचे थे, जहां 18 मोटर पंप में नौ मोटर पंप खराब मिले थे। जिसे लेकर जमकर हंगामा भी मचाया था। विगत दिनों मोटर पंप बंद मिलने पर तेजस कंपनी के कर्मचारियों को महापौर मधुसूदन यादव ने फटकार लगाई थी। जिसके बाद भी कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है।
100 का रिचार्ज किया, कुछ घंटे बाद खाते से 95 हजार गायब
डोंगरगढ़। स्थानीय थाने में बीते दिन साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। कासतेले ऐप पर महज 100 का रिचार्ज करने के कुछ घंटे बाद एक व्यक्ति के एसबीआई खाते से 95 हजार ट्रांसफर हो गए। खाते से रकम निकलने की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने तत्काल बैंक से संपर्क कर यूपीआई बंद कराया और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। मामले में डोंगरगढ़ पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 318 ( 4 ) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मिसियाबाड़ा वार्ड नंबर 9 निवासी मनोज कुमार इन्दुरकर (53) ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि वह पिछले करीब पांच वर्षों से मोबाइल पर कासतेले ऐप के जरिए फिल्में देख रहा है। ऐप में जरूरत के अनुसार वह पहले भी रिचार्ज करता रहा है। 4 अगस्त को दोपहर करीब 3:14 बजे उसने फोन पे के जरिए कासतेले ऐप पर 100 का रिचार्ज किया। रिचार्ज के बाद ऐप सामान्य रूप से संचालित होने लगा। शिकायत के अनुसार उसी दिन शाम को एक अज्ञात नंबर से मनोज के मोबाइल पर फोन आया।
फोन करने वाले ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए खाते से 95 हजार और 4 हजार के लेन-देन का जिक्र किया। इसके बाद मनोज अपना एसबीआई खाता चेक किया तो 95 हजार की राशि खाते से ट्रांसफर होना सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही मनोज ने एसबीआई के टोल-फ्री नंबर पर संपर्क किया और यूपीआई सेवा बंद कराई। इसके बाद राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित को शिकायत का अनॉलेजमेंट नंबर भी प्राप्त हुआ है।
मनोज ने पुलिस को बैंक स्टेटमेंट और साइबर हेल्पलाइन शिकायत की प्रति सौंपते हुए रकम वापस दिलाने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 318 ( 4 ) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस बैंक खाते में हुए लेन-देन और संबंधित डिजिटल ट्रांजेक्शन की जानकारी के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की जांच कर रही है।
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