Durg-Bhilai-Rajnandgaon News Update : दुर्ग. जिले में स्वाइन फ्लू के मरीज लगातार बढ़ने लगा है. जिले में 7 सितम्बर को केवल एक मरीज मिला है. इसके पहले जिले में 6 सितम्बर को फिर 3 नए मरीज मिले थे. वर्तमान में जिले में कुल 17 एक्टिव मरीज है. इनमें 9 हॉस्पिटल में भर्ती है. वहीं 8 मरीज होम आइसोलेटेड है, जिनका विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सकीय उपचार चल रहा है, जिनकी स्थिति अभी सामान्य है. जिले में नये धनात्मक प्रकरण मिलने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग की रही है, नियमित रूप से मरीजों की मॉनिटरिंग की रही है. स्वाइन फ्लू को लेकर जिले में कुल 23 आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए है. साथ ही 158 बिस्तर आरक्षित किया गया है.
शिवनाथ नदी में बहे युवक का शव दो दिन बाद बरामद
भिलाईनगर. गनियारी स्थित शिवनाथ नदी में तेज बहाव के कारण बहे 32 वर्षीय युवक का शव एसडीआरएफ की टीम ने दो दिनों तक चले सघन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बरामद कर लिया. शव को नदी से बाहर निकालकर स्थानीय पुलिस के सुपुर्द किया गया. जानकारी के अनुसार 6 सितंबर की शाम खुर्सीपार भिलाई निवासी सहदेव महोबिया (32) अपने दो साथियों के साथ गनियारी स्थित शिवनाथ नदी के तट पर पिकनिक मनाने गया था. इस दौरान अचानक पैर फिसलने और नदी में तेज बहाव होने के कारण वह गहरे पानी में चला गया और बह गया. कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ टीम ने सहदेव महोबिया का शव नदी से बरामद कर लिया. मृतक के पिता का नाम मुरली महोबिया बताया गया है.
रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी
भिलाई. रेलवे में क्लर्क की नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है. शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है. खुर्सीपार पुलिस ने बताया कि ग्राम मजगांव जिला कबीरधाम निवासी भागीरथी पटेल को न्यु खुसीपार बंगाली कालोनी निवासी चंचल पाल ने रेलवे में क्लर्क की नौकरी लगाने का झांसा देकर 5.92 लाख का ठगी किया. चचंल की अचानक रायपुर में जान पहचान हो गई उसने झांसे में लेकर नौकरी के लिए रकम लिया. पूर्व सरकार के केबिनेट मंत्रियों से गहरा संबंध होने का झांसा देकर रकम लिया था. चंचल पाल ने सरकारी नौकरी के लिए 6 लाख रूपये में सौदा तय हुआ. 27 दिसंबर 2022 की दोपहर पीड़ित ने चंचल को 5.92 लाख रुपए नगदी दिया. चंचल पाल ने 50 रूपये के स्टाम्प मे नोटरी कराकर दिया है. नौकरी लगाने आरोपी ने एक सप्ताह में हो जाने की गारंटी दी थी. नौकरी नहीं लगती है तो पूरे पैसा वापस देने की बात भी चंचल ने कहा था. लेकिन नौकरी लगी और न ही पैसा वापस हुआ है. परेशान होकर शिकायत पुलिस से की गई. बाद में पीड़ित को पता चला कि चंचल पाल कई लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर रकम लियाव है. उनकी आज तक नौकरी नहीं लग पाई है.
अफीम खेती मामले में मुख्य आरोपी विश्नोई की जमानत याचिका खारिज
दुर्ग. जेवरा-सिरसा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम समोदा में अफीम की खेती के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी विकास विश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी की भूमिका मामले में महत्वपूर्ण हैं, इसलिए जमानत देना उचित नहीं है. विकास द्वारा जमानत के लिए यह दूसरा आवेदन लगाया गया था. बता दें कि इस मामले में भाजपा नेता और बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष विनायक ताम्रकार को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इससे पहले चार अन्य सुनील देवासी, रणछोड़ राम, मदरूपा राम और सुखाराम विश्नोई को पहले ही जमानत मिल चुकी है. इधर दुर्ग कोर्ट में एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश पुरुषोत्तम सिंह मरकाम के न्यायालय में आरोप तय किए जा चुके हैं. कोर्ट ने गवाही के लिए अगली तारीख 9 सितंबर है. इस मामले में पुलिस ने भाजपा नेता विनायक ताम्रकार, विकास विश्नोई, मनीष उर्फ गोलू ठाकुर, छोटू राम विश्नोई, रणछोड़ राम, सुनील देवासी, मदरूपा राम और सुखाराम विश्नोई को गिरफ्तार किया था. मामले में पुलिस ने घटना स्थल से 14,30,100 नग अफीम के पौधे जब्त किए थे, जिसकी कीमत करीब 7.88 करोड़ रुपए आंकी गई है. करीब 5 एकड़ में खेती की जा रही थी. इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों ने अफीम के पौधों से तैयार अन्य मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं. इसके अलावा पुलिस ने अफीम के फल में चीरा लगाने वाला चाकू, बैंक रिकॉर्ड, एटीएम, पैनकार्ड, हिसाब-किताब के दस्तावेज, मोबाइल, डोडा, दो ट्रैक्टर, दो जेसीबी, एक हार्वेस्टर, दो मोटरसाइकिल, दो समर्सिबल पंप, सीसीटीवी कैमरा, सोलर प्लेट, मिक्सी, न्यू जय अंब बाइडिंग एंड ट्रेडिंग का चालान, ऑनलाइन पेमेंट स्क्रीन सहित अन्य दस्तावेजों की जब्ती प्रस्तुत की है.

जांच में लापरवाही पर टीआई और एसआई लाइन अटैच
राजनांदगांव. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोंदाटोला विकासखंड छुरिया में पदस्थ सहायक शिक्षक तिलकराम यादव को छात्राओं से पास कराने की बात कहकर छेड़खानी करने के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. आदेश के मुताबिक शिक्षक पर स्कूल की बच्चियों से पास कराने की बात कहकर छेड़खानी करने का आरोप है. इस कृत्य को विभाग ने शिक्षक पद की गरिमा के विपरीत, अनुशासनहीनता एवं गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना है. मामले को गंभीरता से लेते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तिलकराम यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय डोंगरगढ़ निर्धारित किया गया है. इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 7 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार शिक्षक तिलकराम यादव के विरुद्ध थाना गोंदाटोला में अपराध क्रमांक 57/2026 के तहत धारा 75(1)(i), 3(5) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. आदेश में उल्लेख है कि आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है. पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद विभागीय कार्रवाई से शिक्षा विभाग में भी हड़कंप की स्थिति है. अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रतिलिपि भेजकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. नाबालिग बालिका के साथ घटित अपराध की घटना की सूचना प्राप्त होने के बाद भी त्वरित रूप से कार्रवाई नहीं करने के मामले में एसपी अंकिता शर्मा ने गैंदाटोला थाना के टीआई राजेश साहू और एएसआई मेघनाथ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. प्रार्थी के परिवारजनों द्वारा यह आरोप लगाए गए थे कि पुलिस और कुछ नेताओं द्वारा मामले में समझौता कराने की कोशिश की गई थी. इस घटना के सामने आने के बाद गैंदाटोला क्षेत्र में चर्चा है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए तो कुछ और नए खुलासे हो सकते है. उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व इसी तरह की घटना डोंगरगांव ब्लाक के अर्जुनी में भी सामने आई थी, तब एक शिक्षक सहित कई शिक्षिकाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. चर्चा तो यह भी है कि मामले की अच्छे से जांच हुई तो कुछ और लोग कार्रवाई के दायरे में आ सकते है.
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