सुप्रीम कोर्ट ने आज, सोमवार 20 जुलाई 2026 को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सीधी और तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यदि आज ही बिल्डिंग गिरा दी जाए, तो भी वे इस पर सीधे सुनवाई नहीं करेंगे. नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट को दरकिनार कर सीधे सुप्रीम कोर्ट आना ठीक बात नहीं है.
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से उसी दिन मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया था. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दोहराया कि याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित हाई कोर्ट जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने आज एक याचिका पर अर्जेंट सुनवाई से साफ इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को पहले पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए. सीजेआई ने तत्काल सुनवाई करने और किसी भी तरह की अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया.
वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संपत्ति तालाब वाले इलाके में बनी बताई जा रही है, लेकिन इसके लिए मंज़ूरी वाला प्लान मौजूद था. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भवन का निर्माण विधिवत स्वीकृत योजना के अनुसार किया गया है. लेकिन, प्रशासन का आरोप है कि निर्माण तालाब क्षेत्र में किया गया है.
अदालत ने स्पष्ट किया कि बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े मामलों में Fact-finding की आवश्यकता होती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में सीधे सुनवाई नहीं करेगा. उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे मामलों के लिए याचिकाकर्ताओं को सबसे पहले संबंधित हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए.
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