कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। जिले में पुलिस महकमे से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट में पेश दस्तावेजों और गवाहों के बयान के आधार पर विशेष न्यायालय ने तत्कालीन ग्वालियर एसपी सहित चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में कोर्ट ने ही प्रकरण दर्ज किया है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जिन CCTV फुटेज में कथित लेन-देन कैद होने का दावा किया गया था, वही फुटेज बाद में डिलीट मिली।

मामला ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र का

दरअसल मामला ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र का है। जहां दीनदयाल नगर निवासी अनूप नाम के व्यक्ति के भाई के खिलाफ धोखाधड़ी यानी 420 का मामला दर्ज किया गया था। मामला पैसों के लेन-देन से जुड़ा था। शिकायतकर्ताओं और आरोपी पक्ष के बीच समझौते की बातचीत भी हो चुकी थी। कोर्ट में दिए गए परिवाद के मुताबिक, फरियादियों ने खुद जांच अधिकारी को बताया था कि समझौता हो चुका है और आरोपी का नाम एफआईआर से हटाया जाए।

दोनों पक्षों से पैसों की मांग

आरोप है कि यहीं से शुरू हुआ वसूली का पूरा खेल। परिवाद में कहा गया है कि जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर अजय सिकरवार ने दोनों पक्षों से पैसों की मांग शुरू कर दी। दस्तावेज के मुताबिक, अनूप पक्ष से पहले करीब 4 लाख 90 हजार रुपये दिए जा चुके थे, इसके बाद 23 दिसंबर 2023 को अनूप को फोन कर थाने बुलाया गया। जहां कथित तौर पर उसे पूरी रात बैठाकर रखा गया और अगले दिन रकम का दबाव बनाया गया।

करीब 30 लाख रुपये लिए जाने का आरोप

कोर्ट में दर्ज परिवाद के मुताबिक 24 दिसंबर 2023 को अनूप को कथित तौर पर पुलिसकर्मियों ने थाने में रखा और उसके घर से करीब 9 लाख 75 हजार रुपये उसके साथ दबाब बनाकर उठा लिए। आरोप है कि यह रकम आरक्षक संतोष वर्मा के जरिए उठवाई गई। इतना ही नहीं, इसी दौरान मामले में शामिल चंद्रलेखा जैन नाम की महिला को भी दबाव में लिया गया। परिवाद के अनुसार उसके घर से करीब 15 लाख रुपये पुलिसकर्मियों द्वारा उठवाए गए, यानि दोनों जगहों से कुल करीब 30 लाख रुपये लिए जाने का आरोप है।

शिकायतकर्ता को ही आरोपी बना दिया

शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि रकम लाल रंग के बैग में रखकर दी गई थी और पूरी गतिविधि थाने के CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुई थी। परिवाद में कई घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया गया है। बताया गया कि पुलिसकर्मियों द्वारा लगातार फोन कॉल, घर पर दबिश और रकम के लिए दबाव बनाया जाता रहा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब उसने तत्कालीन एसपी राजेश चंदेल से शिकायत की, तो कार्रवाई होने के बजाय उसे ही इस प्रकरण में आरोपी बना दिया गया। बाद में जमानत मिलने के बाद अनूप राणा ने विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया। जिसमें तत्कालीन एसपी राजेश चंदेल, थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ यादव, सब इंस्पेक्टर अजय सिकरवार और आरक्षक संतोष वर्मा को आरोपी बनाया गया।

पहले की CCTV रिकॉर्डिंग डिलीट

कोर्ट में एक अहम आवेदन भी पेश किया गया,जिसमें 24 और 25 दिसंबर 2023 की CCTV फुटेज सुरक्षित मंगाने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता का दावा था कि फुटेज में पैसों से भरा लाल बैग, पुलिसकर्मियों की आवाजाही और पूरी कथित वसूली की घटना दिखाई दे रही है। लेकिन जब कोर्ट ने पुलिस से CCTV फुटेज पेश करने को कहा, तो जवाब दिया गया कि फुटेज उपलब्ध नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, कोर्ट के आदेश पर एडिशनल एसपी रेडियो की जांच में सामने आया कि 3 जनवरी 2024 से पहले की CCTV रिकॉर्डिंग डिलीट की जा चुकी थी।यहीं से मामला और ज्यादा गंभीर हो गया।

पहले अपराध और बाद में सबूत मिटाने का प्रयास

कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि आरोप उन लोगों पर हैं जो स्वयं कानून के रक्षक हैं और कानून की बारीकियों से पूरी तरह परिचित हैं। ऐसे में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि पहले अपराध किया गया और बाद में सबूत मिटाने का प्रयास भी हुआ। इसी आधार पर विशेष न्यायालय डकैती ने चारों आरोपियों तत्कालीन एसपी राजेश चंदेल, तत्कालीन थाटीपुर थाना प्रभारी टीआई सुरेंद्र नाथ यादव,IO सब इंस्पेक्टर अजय सिकरवार,आरक्षक संतोष वर्मा के खिलाफ IPC की धारा 392, 201, 120-B और एमपीडीपी एक्ट की धारा 11/13 के तहत कोर्ट ने ही प्रकरण दर्ज किया। इस पूरे मामले ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि सवाल सिर्फ अवैध वसूली का नही, बल्कि उस भरोसे का है जो आम जनता कानून और पुलिस व्यवस्था पर करती है।

सभी की नजर अगली कार्रवाई पर

बहरहाल ग्वालियर का यह मामला इसलिए भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर पुलिस अधिकारियों पर डकैती, साजिश और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले की कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है और अब सभी की नजर अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।

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