चंडीगढ़। राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की सुरक्षा बहाली को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार, पंजाब सरकार को फटकार लगाई है. इस संबंध में हाई कोर्ट में हरभजन द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
हाईकोर्ट ने हालिया स्थिति को देखते हुए कहा है कि हरभजन सिंह और उनके परिवार की सुरक्षा किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होनी चाहिए. इसके लिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध रहे.
हरभजन ने लगाई थी याचिका
आपके बता दें कि आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा में जाने के बाद हरभजन सिंह के घर में काफी हंगामा करता आप के कार्यकर्ता नजर आए थे, उनके घर की दीवार में गद्दार लिखा गया था, इस दौरान उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकार्ट का रुख किया.
उन्होंने दायर याचिका में कहा गया कि उनकी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद उनके और परिवार के लिए खतरा बढ़ गया है. याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि हाल ही में एक उग्र भीड़ ने उनके घर के बाहर पहुंचकर हमला किया, हंगामा किया और मकान के बाहर ‘गद्दार’ लिख दिया. इस घटना को न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा बल्कि परिवार की गरिमा और मानसिक शांति पर सीधा हमला बताया गया.
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक दायित्वों और सामाजिक सक्रियता के चलते उन्हें लगातार सुरक्षा की जरूरत है. ऐसे में सुरक्षा वापस लेना अनुचित है. साथ ही, घर पर हमला करने और अपमानजनक नारेबाजी करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी की.

किस आधार पर हटाई गई सुरक्षा
याचिका में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सुरक्षा संबंधी चिंताओं को गंभीर माना और पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक हरभजन सिंह व उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. अदालत ने यह भी पूछा कि सुरक्षा समीक्षा किन आधारों पर की गई और सुरक्षा कम या समाप्त करने का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया.
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