चंडीगढ़: हरियाणा में बिना मान्यता संचालित निजी स्कूलों के खिलाफ मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है। राज्यभर में चिन्हित 693 गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद कराने के निर्देशों को लेकर अब कार्रवाई तेज कर दी गई है।
शिक्षा निदेशालय ने जुलाई 2026 में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को इन स्कूलों को गैर-मान्यता प्राप्त घोषित कर बंद कराने के आदेश जारी किए थे। इस कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई थी। हालांकि विभाग के संज्ञान में आया है कि कई जिलों में आदेशों के बावजूद ऐसे स्कूल अब भी बेधड़क संचालित हो रहे हैं।
इसी को देखते हुए निदेशालय ने अब सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से अब तक बंद कराए गए गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की अद्यतन सूची मांगी है। साथ ही कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए आदेशों की प्रतियां सभी अतिरिक्त जिला उपायुक्तों (ADC) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को भी भेजी गई हैं।
मौलिक शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले संस्थानों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना मान्यता संचालित निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए और की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द निदेशालय को भेजी जाए।
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