चंडीगढ़। हरियाणा में पेट्रोल पंप स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पेट्रोल पंप के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने की प्रक्रिया अधिकतम 45 दिनों में पूरी करनी होगी।

राज्य सरकार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आने वाली इस सेवा को हरियाणा सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल करते हुए इसके लिए 45 दिनों की समय-सीमा निर्धारित कर दी है।

सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य नागरिकों और निवेशकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना, अनावश्यक देरी को समाप्त करना तथा प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अब निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित अधिकारियों को पेट्रोल पंप के लिए एनओसी जारी करनी होगी।