वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सूरजपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) द्वारा कोर्ट के आदेशों की लगातार अनदेखी करने पर सख्त रुख अपनाते हुए CEO को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए? नाराज कोर्ट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव को पूरे मामले में व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई। मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।

यह पूरा मामला आरती दुबे मिश्रा बनाम छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित है। 30 नवंबर 2022 को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने CEO को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान जिला पंचायत सूरजपुर के CEO की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

इसके बाद 28 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को CEO से निर्देश लेने की बात कही थी। इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने 28 जुलाई 2026 को नोटिस जारी कर CEO को 5 अगस्त 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। निर्धारित तिथि पर न तो कोर्ट में CEO उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से जवाब दाखिल किया गया। इस पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की है।

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