कृष्ण कुमार सैनी, चंडीगढ़। हरियाणा में जल्द कुछ अहम पदों पर नियुक्तियों की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने ऐसे पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनका सीधा संबंध आम लोगों को समयबद्ध सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था से जुड़ा माना जाता है। अब नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए किन नामों पर मुहर लगेगी।
चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक सर्च कमेटी का भी गठन किया है। यह कमेटी योग्य उम्मीदवारों की पहचान कर वैधानिक समिति को अपनी सिफारिशें भेजेगी। ऐसे में प्रशासनिक गलियारों में भी इन नियुक्तियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
दरअसल, हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत गठित आयोग में एक मुख्य आयुक्त और अधिकतम चार आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुख्य आयुक्त पद के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव अथवा केंद्र सरकार में सचिव स्तर या समकक्ष पद पर कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी पात्र होंगे।
इसके अलावा आयोग में आयुक्त के एक रिक्त पद को भरने के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। यह पद हरियाणा सरकार के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों में से भरा जाएगा, जिन्होंने प्रशासनिक सचिव अथवा राज्य सेवा में समकक्ष पद और दर्जा धारण किया हो। हरियाणा कैडर के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को भी पात्र माना गया है। चयनित उम्मीदवार पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन पदों पर पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं होगा, जबकि वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें अधिनियम एवं 2019 में किए गए संशोधनों के अनुसार लागू होंगी।

