दिल्ली नगर निगम (MCD) ने टाउन वेंडिंग कमेटियों (TVC) के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत राजधानी के पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों में से 12 प्रतिनिधियों का चुनाव 2 अगस्त को कराया जाएगा, जबकि मतगणना और चुनाव परिणामों की घोषणा 4 अगस्त को होगी। MCD द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 2 अगस्त को मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। चुनाव के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे, जो टाउन वेंडिंग कमेटियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। MCD ने चुनाव लड़ने के इच्छुक पात्र पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन दाखिल करने की अपील की है। इच्छुक उम्मीदवार अपने संबंधित जोनल कार्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और उसे संबंधित डिप्टी कमिश्नर (जोन)-सह-रिटर्निंग ऑफिसर के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कर सकते हैं।
3 जुलाई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
MCD के अनुसार, संबंधित चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया 3 जुलाई से शुरू होकर 10 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद 11 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और प्राप्त आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे, जबकि उसी दिन अंतिम उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। मतदान के लिए एमसीडी अलग से मतदाता सूची तैयार करेगा। केवल वही पंजीकृत रेहड़ी-पटरी विक्रेता मतदान के पात्र होंगे, जिनके पास वैध वेंडिंग सर्टिफिकेट (Certificate of Vending–CoV) होगा। निगम का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष और केवल अधिकृत स्ट्रीट वेंडर्स की भागीदारी तक सीमित रखना है।
12 सीटें विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित
MCD के अनुसार, इन चुनावों में चुने जाने वाले 12 प्रतिनिधियों की सीटें विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए आरक्षित की गई हैं। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति (महिला), अल्पसंख्यक और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक-एक सीट निर्धारित है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनारक्षित महिला श्रेणी के लिए दो-दो सीटें, अनारक्षित वर्ग के लिए तीन सीटें, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए एक सीट आरक्षित की गई है। एमसीडी के 12 जोनों में कुल 250 वार्ड हैं। नियमों के अनुसार, प्रत्येक आठ वार्ड पर कम से कम एक समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। नगर निकाय ने बताया कि मतदान केंद्रों से संबंधित जानकारी संबंधित जोनल कार्यालय में नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी, ताकि सभी पात्र मतदाता समय रहते आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें।
शहरभर में गठित होंगी 27 टाउन वेंडिंग कमेटियां
नगर निकाय के अनुसार, इन चुनावों के बाद पूरे शहर में करीब 27 टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक कमेटी में 12 निर्वाचित स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो वेंडरों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनके अलावा कमेटियों में विभिन्न क्षेत्रों के अन्य सदस्य भी शामिल किए जाएंगे, जिनमें विषय विशेषज्ञ, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के प्रतिनिधि, मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा स्वयंसेवी संगठनों (NGO) के सदस्य शामिल होंगे। नगर निकाय का कहना है कि इस बहु-हितधारक संरचना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडिंग से जुड़े मुद्दों पर संतुलित, पारदर्शी और सहभागी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।
महिला वेंडर्स की बढ़ती भागीदारी का स्वागत
एमसीडी ने बताया कि ये चुनाव ‘दिल्ली स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) अधिनियम, 2014’ और ‘दिल्ली स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) नियम, 2017’ के प्रावधानों के तहत कराए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व देना और वेंडिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाना है।
नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। संगठन ने विशेष रूप से महिला वेंडर्स के लिए बढ़े हुए आरक्षण का स्वागत करते हुए कहा कि इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक बनेगी। NASVI के राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद सिंह ने कहा कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर को अपनी आजीविका और लोकतांत्रिक अधिकार के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। उन्होंने MCD से आग्रह किया कि मतदान केंद्र ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं, जहां सभी वेंडर आसानी से पहुंच सकें, ताकि चुनाव पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और अधिकतम भागीदारी के साथ संपन्न हो सकें।
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