हेमंत शर्मा, इंदौर। इंदौर में अवैध कॉलोनियों पर अब प्रशासन ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पहले बुलडोजर चला, फिर एफआईआर दर्ज हुई और अब प्रशासन 21 नई कॉलोनियों को आधिकारिक तौर पर ‘अवैध कॉलोनी’ घोषित करने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए राजस्व रिकॉर्ड में इन कॉलोनियों को अवैध दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक बार रिकॉर्ड में अवैध कॉलोनी दर्ज होने के बाद इन जमीनों की रजिस्ट्री और अन्य राजस्व प्रक्रियाओं पर भी सीधा असर पड़ेगा।

अपर कलेक्टर की अदालत ने 21 मामलों में अंतरिम आदेश जारी किए हैं। इनमें देपालपुर तहसील की 5 और बिचौली हप्सी क्षेत्र की 16 कॉलोनियां शामिल हैं। संबंधित भू-स्वामियों और कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। साथ ही तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि तय समय सीमा में राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

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प्रशासन का कहना है कि जिन जमीनों के रिकॉर्ड में ‘अवैध कॉलोनी’ दर्ज हो जाएगी, वहां होने वाली रजिस्ट्रियां न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रभावित होंगी। इस कार्रवाई का मकसद अवैध प्लॉटिंग और बिना अनुमति विकसित हो रही कॉलोनियों पर प्रभावी रोक लगाना है।

335 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां प्रशासन के निशाने पर

जिले में पहले से 335 से अधिक अवैध कॉलोनियां चिन्हित की जा चुकी हैं। इनमें से 57 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक कॉलोनियों को वैधता प्रमाण-पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद लगातार नई अवैध कॉलोनियां सामने आने से प्रशासन ने अब सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है।

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इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कार्रवाई

कार्रवाई का दायरा देपालपुर और बिचौली हप्सी क्षेत्र तक फैला है। प्रशासन ने इन क्षेत्रों की कई जमीनों और कॉलोनाइजरों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों का मानना है कि बिना अनुमति कॉलोनियां विकसित करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और भविष्य में भी ऐसे मामलों में बुलडोजर, एफआईआर और राजस्व रिकॉर्ड में अवैध दर्ज करने जैसी कार्रवाई एक साथ की जाएगी।

प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान अब रुकने वाला नहीं है। नियमों को दरकिनार कर प्लॉट बेचने और कॉलोनी विकसित करने वालों पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जाएगा।

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