हेमंत शर्मा, इंदौर। इंदौर बायपास पर 150 फीट ऊंचाई पर क्रेन के सहारे चल रहे कथित ‘ऊबुद हवाई रेस्टोरेंट’ का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। बिना अनुमति आम लोगों को हवा में लटका कर शराब और मांस परोसने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सख्त रुख दिखाया है।
जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से स्पष्ट कहा गया कि रेस्टोरेंट को किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। 13 नवंबर 2025 को संचालकों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद संचालन जारी रखा गया। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि एक साथ 30 से अधिक लोगों को क्रेन से 150 फीट ऊपर ले जाया जाता है। वहां शराब और मांस परोसा जाता है।
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सवाल यह है कि अगर तकनीकी खामी या क्रेन में खराबी आ जाए तो क्या होगा ? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है ? अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी संबंधित पक्षों को जवाब पेश करने के लिए नोटिस जारी किया है और 10 मार्च को अगली सुनवाई तय की है। बायपास पर खुलेआम चल रही इस गतिविधि ने प्रशासनिक अनुमति, सुरक्षा मानकों और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

