चंडीगढ़. पंजाब में 1988 में आतंकवाद चरम पर था। इस दौरान कई आतंकवादी यहां पर घुसपैठ करते थे और यहां के लोगों से मिलकर अपने काम को अंजाम देते थे। इस दौरान ही एक ऐसा मामला सामने आया था, जिसमें कांस्टेबल के आतंकवादियों से मिलकर काम करने की बात सामने आई थी। उस कांस्टेबल को बिना जांच के बर्खास्त कर दिया गया था। इस निर्णय को अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सही कहा है।
इस पूरे मामले में कांस्टेबल ने अपना पक्ष रखा था।
1981 में आरोपी कांस्टेबल दलबीर सिंह जालंधर कैंट में तैनात था। उस पर आरोप था की पंजाब में आतंकवादियों के साथ संबंध था। इस पूरे मामले को ध्यान में रख कर बिना कोई जांच किए उसे बर्खास्त कर दिया गया था। कांस्टेबल ने इस आदेश के खिलाफ सिविल सूट दाखिल करते हुए बताया कि आदेश पारित करने से पहले न तो कोई आरोप पत्र जारी किया गया था और न ही कोई जांच की गई थी। कांस्टेबल के अनुसार उसे कुछ भी जानकारी नहीं थी।

आतंकवादियों से कथित संबंध रखने वाले कांस्टेबल को बिना जांच किए 1988 में बर्खास्त करने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उचित और न्यायसंगत करार दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि उस दौर में पंजाब में आतंकवाद बेहद बढ़ा हुआ था। आतंकवाद से जुड़े मामले में कोई गवाह सामने नहीं आता था। ऐसे में यह निर्णय गलत नहीं है।
- हरियाणा की अफसरशाही में बड़ा फेरबदल संभव! मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को मिल सकता है दूसरा सेवा विस्तार
- पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद को लेकर फैजल खान के मामले में दिया निर्देश, जानें अब कब होगी अगली सुनवाई
- पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ आरोपी, हथियार बरामद; फायरिंग कर भागने की कर रहा था कोशिश
- ट्रैफिक जाम और अवैध पार्किंग पर हाईकोर्ट सख्तः लागू होगी ‘पिक एंड ड्रॉप’ और ‘वन-वे’ जैसी अंतरिम व्यवस्था
- कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर सियासी संग्राम: केदार कश्यप ने उठाए आइडियोलॉजी पर सवाल, तो सचिन पायलट ने कहा- BJP नेताओं को अपने दल की करनी चाहिए चिंता
