Business Desk – ITR e-Verification Process : अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है, तो उसका e-Verification करना भी उतना ही जरूरी है. बिना e-Verify किए आपका ITR अधूरा माना जाता है और आयकर विभाग रिफंड भी जारी नहीं करता. टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए आयकर विभाग आधार OTP, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) समेत कई ऑनलाइन विकल्प देता है. आइए जानते हैं, ITR e-Verify करने के चार आसान तरीके.

आधार OTP से ऐसे करें ITR e-Verify
अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, तो आधार OTP के जरिए आसानी से ITR वेरिफाई कर सकते हैं.
e-Filing Portal पर जाकर e-Verify Return पर क्लिक करें.
PAN, Assessment Year और Acknowledgement Number दर्ज करें.
मोबाइल पर आए OTP से लॉग इन करें.
Verify using Aadhaar OTP विकल्प चुनें.
आधार की जानकारी सत्यापित करने की सहमति दें.
Generate Aadhaar OTP पर क्लिक करें.
आधार से जुड़े मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें.
OTP सत्यापित होते ही ITR e-Verify हो जाएगा.
नेट बैंकिंग से ऐसे करें e-Verify
नेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले टैक्सपेयर्स इस तरीके से भी ITR वेरिफाई कर सकते हैं.
Income Tax e-Filing Portal पर जाएं.
e-Verify Return विकल्प चुनें.
PAN, Assessment Year, ITR Acknowledgement Number और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
मोबाइल पर आए OTP से लॉग इन करें.
Net Banking विकल्प चुनें.
अपना बैंक चुनकर नेट बैंकिंग में लॉग इन करें.
बैंक की वेबसाइट से e-Filing Portal पर जाएं.
सफल लॉग इन के बाद ITR e-Verify हो जाएगा.
EVC से भी कर सकते हैं वेरिफाई
अगर आपके पास पहले से Electronic Verification Code (EVC) है, तो उससे भी ITR e-Verify किया जा सकता है.
e-Filing Portal पर जाएं.
जरूरी जानकारी भरकर OTP से लॉग इन करें.
I already have an Electronic Verification Code (EVC) विकल्प चुनें.
EVC दर्ज करें और प्रक्रिया पूरी करें.
बैंक अकाउंट से EVC जनरेट करने का तरीका
अगर आपका बैंक अकाउंट पहले से Pre-Validated है, तो बैंक अकाउंट के जरिए EVC जनरेट कर ITR वेरिफाई कर सकते हैं.
e-Filing Portal पर लॉग इन करें.
Through Bank Account विकल्प चुनें.
बैंक अकाउंट से प्राप्त EVC दर्ज करें.
e-Verify पर क्लिक करें.
e-Verify क्यों है जरूरी?
ITR फाइल करने के बाद उसका e-Verification करना अनिवार्य है. जब तक रिटर्न e-Verify नहीं होगा, तब तक उसे प्रोसेस नहीं किया जाएगा और टैक्स रिफंड भी जारी नहीं होगा. इसलिए रिटर्न दाखिल करने के बाद जल्द से जल्द e-Verify की प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहिए.


