Business Desk – ITR Filing 2026 Update : जिन सैलरी पाने वाले लोगों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है, उनके लिए Form 16 सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक माना जाता है. इस डॉक्यूमेंट में किसी कर्मचारी की सैलरी, टैक्स में कटौती (TDS), और टैक्स से जुड़ी दूसरी जानकारियां होती हैं, जिससे ITR फाइल करने का काम काफ़ी आसान हो जाता है.

Form 16 के बिना भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुमकिन है. इसलिए, अगर आप इस साल अपना ITR फाइल करने के लिए अभी भी अपने Form 16 का इंतजार कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है. आज, हम आपको Form 16 के बारे में पूरी जानकारी देंगे. चलिए, इसकी खास बातें जानते हैं.
Form 16 कब जारी किया जाता है ?
Form 16 कंपनी यानी, एम्प्लॉयर द्वारा जारी किया जाता है. नियमों के मुताबिक, एम्प्लॉयर के लिए यह जरूरी है कि वह हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने कर्मचारियों को संबंधित असेसमेंट ईयर की 15 जून तक Form 16 जारी कर दे. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, कर्मचारियों को अपना Form 16 15 जून, 2026 तक मिल जाना चाहिए.
जिन टैक्सपेयर्स को टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 है. इस कैटेगरी में सैलरी पाने वाले कर्मचारी, पेंशनर, स्टूडेंट और दूसरे आम टैक्सपेयर्स शामिल हैं.
Form 16 क्यों जरूरी है ?
Form 16 में किसी कर्मचारी की टैक्स से जुड़ी पूरी जानकारी होती है. इसमें कुल सैलरी, TDS में कटौती, टैक्सेबल इनकम, छूट और कटौतियां और एम्प्लॉयर द्वारा जमा किया गया टैक्स शामिल होता है. इस डॉक्यूमेंट की मदद से ITR फाइल करते समय गलतियां होने की संभावना काफी कम हो जाती है.
अगर आपको Form 16 न मिले तो क्या करें ?
टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपको अपना Form 16 नहीं मिला है, तब भी आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, आपको नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर रहना होगा. इन डॉक्यूमेंट्स में शामिल हैं.
सैलरी स्लिप
बैंक स्टेटमेंट
Form 26AS
AIS (सालाना जानकारी का स्टेटमेंट)
इन डॉक्यूमेंट्स में दी गई जानकारी के आधार पर आपकी इनकम और टैक्स की देनदारी का हिसाब लगाया जा सकता है. यह ध्यान देने लायक बात है कि किसी कंपनी के Form 16 जारी न कर पाने के कई कारण हो सकते हैं.
पहला कारण यह हो सकता है कि आपका TDS काटा ही न गया हो, या फिर एम्प्लॉयर TDS जमा करने में नाकाम रहा हो. अगर कंपनी ने TDS तो काट लिया, लेकिन उसे सरकार के पास जमा नहीं किया, तो इससे Form 16 जारी होने में देरी हो सकती है.

