रांची। रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने रेलवे के दो पूर्व अधिकारियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने सोमवार को पूर्व-मध्य रेलवे, पतरातू के तत्कालीन दो अधिकारियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा दी।
दो पूर्व रेलवे अधिकारियों पर कसा शिकंजा
सजा पाने वालों में तत्कालीन असिस्टेंट मैटेरियल मैनेजर केके झा और सीनियर डीएमई राजेश्वरी सिंह शामिल हैं। अदालत ने दोनों अधिकारियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
2018 में ठेकेदार ने की थी शिकायत
सीबीआई की ओर से अदालत में पीपी खुशबू जायसवाल ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार, रेलवे ठेकेदार नरेश कुमार सिंह ने वर्ष 2018 में दोनों अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत से संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी।
मामले की जांच और सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों तत्कालीन अधिकारियों को दोषी माना और अब उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।



