जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अपराजिता ने बताया कि कैथल जिले में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 जुलाई 2026 को किया जाएगा। मतदाता अपने नाम व विवरण में संशोधन के लिए 30 अगस्त तक बीएलओ के पास दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

राकेश कथूरिया,कैथल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अपराजिता ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जिला कैथल में गणना प्रपत्र प्राप्त करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। गणना प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2026 थी। जिले में कुल 7 लाख 42 हजार 792 मतदाताओं के गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए गए हैं, जबकि 85 हजार 463 मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत अथवा डबल वोट के रूप में चिन्हित किया गया है।

30 अगस्त तक दावे-आपत्तियां

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 जुलाई 2026 को किया जाएगा। सभी मतदाताओं से अपील है कि वे प्रारंभिक (ड्राफ्ट) मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें।

यदि किसी मतदाता के नाम, पते अथवा अन्य विवरण में कोई त्रुटि हो या नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन की आवश्यकता हो तो 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक संबंधित बीएलओ अथवा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस अवधि के दौरान 1 जुलाई 2026 की क्वालीफाइंग डेट के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र युवाओं के नए वोट भी बनाए जाएंगे।

संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी

इसके अलावा 31 जुलाई 2026 से उन मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे जिनका वर्ष 2002 अथवा अन्य संबंधित एसआईआर का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है या जिनके आंकड़ों में किसी प्रकार की विसंगति पाई गई है। नोटिस प्राप्त होने के बाद संबंधित मतदाता को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

जन्मतिथि अनुसार आवश्यक दस्तावेज

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे मतदाताओं को अपना एक दस्तावेज, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को अपना एक दस्तावेज तथा माता या पिता में से किसी एक का एक दस्तावेज, जबकि 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को अपना तथा माता-पिता दोनों का एक-एक निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

डीसी अपराजिता ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने के बाद यदि संबंधित मतदाता आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका नाम 3 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।