कुंदन कुमार/पटना। चर्चित शिक्षक और ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर एक गंभीर कानूनी विवाद में घिर गए हैं। उन पर हाल ही में हुई फायरिंग की घटना को उकसाने के आरोप में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। इस घटना के बाद से ही पटना पुलिस लगातार सक्रिय है, लेकिन खान सर की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है।

​अग्रिम जमानत का रास्ता और वकील का रुख

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मउवार ने स्पष्ट किया है कि उनके मुवक्किल फिलहाल कोर्ट में आत्मसमर्पण (सरेंडर) नहीं करेंगे। वकील का कहना है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं और खान सर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे फायरिंग को बढ़ावा मिले। शनिवार को कोर्ट का निर्धारित समय समाप्त हो जाने के कारण अग्रिम जमानत याचिका दाखिल नहीं की जा सकी, जिसे अब सोमवार को दायर किया जाएगा। अधिवक्ता को उम्मीद है कि लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग का मामला बेलेबल श्रेणी में आता है, इसलिए उन्हें जमानत मिलने का पूरा विश्वास है। साथ ही, उन्होंने कहा कि यदि पुलिस छापेमारी करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन उन्हें अपने मुवक्किल के वर्तमान ठिकाने की जानकारी नहीं है।

​गार्ड्स की भूमिका और पुलिस की कार्रवाई

इस मामले में खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों, प्रदीप और तारकेश्वर की जमानत याचिका भी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में दायर की गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। पुलिस का दावा है कि इन गार्ड्स ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया है कि उन्हें फायरिंग के निर्देश मिले थे। इसी आधार पर खान सर पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह धारा खान सर की कानूनी स्थिति को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकती है।

​कोचिंग के बाहर छात्रों का जमावड़ा

विवाद के बाद से ही पटना पुलिस ने कोचिंग संस्थान के आसपास गश्त बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में पुलिस कई बार कोचिंग तक पहुंची, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। इस बीच, संस्थान के बाहर छात्रों की भारी भीड़ जुटी है, जो अपने शिक्षक के समर्थन में वहां डटे हुए हैं। पुलिस द्वारा लाउडस्पीकर से हटने की अपील का भी छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ा है। स्थानीय चर्चाएं हैं कि खान सर कोचिंग परिसर के भीतर ही हो सकते हैं। सोमवार की अदालती सुनवाई अब इस मामले की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।