कुंदन कुमार/पटना। चर्चित कोचिंग संचालक खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने खान सर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। फायरिंग मामले से जुड़े इस विवाद में अब मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी।

​कोर्ट का आदेश और बचाव पक्ष का तर्क

​न्यायाधीश अनुराग वर्मा की अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई या अगले आदेश तक खान सर के खिलाफ कोई भी कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी भी तलब की है।
​सुनवाई के दौरान खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गोलीबारी की घटना पूरी तरह से आत्मरक्षा में की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना का उद्देश्य किसी में भय पैदा करना या कानून को हाथ में लेना बिल्कुल नहीं था। गौरतलब है कि खान सर पर हत्या के प्रयास और अवैध हथियार इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

​रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज

​एक ओर जहां खान सर को कोर्ट से राहत मिली है वहीं दूसरी तरफ खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले के मामले में आरोपी ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रौशन आनंद वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

​सुरक्षा गार्डों की जमानत पर फैसला आज

​मामले से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों, दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत पर भी सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई थी। गार्ड्स के वकील ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने पुलिस से घटना से संबंधित ठोस सबूत पेश करने को कहा है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और उम्मीद जताई जा रही है कि 10 जून को इन दोनों गार्डों की जमानत याचिका पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। उल्लेखनीय है कि इन सुरक्षा गार्डों को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था। कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।