चंडीगढ़। पंजाब के बहुचर्चित कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय लेते हुए इसकी सुनवाई को फरीदकोट से चंडीगढ़ जिला अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। अब इस केस से जुड़ी तमाम कानूनी प्रक्रियाएं चंडीगढ़ में ही चलेंगी।
यह फैसला मामले के आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर की गई एक याचिका पर आया है.
याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि निष्पक्ष जांच और पारदर्शी अदालती कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए इस केस को पंजाब (फरीदकोट) से बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले बहबल कलां गोलीकांड का मामला भी चंडीगढ़ ट्रांसफर किया जा चुका है।
इस विवाद की जड़ें साल 2015 की घटनाओं से जुड़ी हैं। 12 अक्टूबर 2015 को फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना हुई थी। इसके विरोध में सिख संगठनों ने कोटकपूरा और बहबल कलां में शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया था। 14 अक्टूबर 2015 को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। बहबल कलां में पुलिस फायरिंग में दो युवकों की मौत हो गई थी, जबकि कोटकपूरा में हुई फायरिंग और लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे।

SIT दाखिल कर चुकी है चालान
साल 2018 में इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। वर्तमान में विशेष जांच दल (SIT) इस मामले की जांच कर रही है और कोर्ट में सप्लीमेंट्री चालान भी पेश किया जा चुका है। अब चंडीगढ़ जिला कोर्ट इस मामले की आगे की सुनवाई करेगी।
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