चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए कलेक्टर रेट आधारित नया सिस्टम लागू कर दिया है। हालांकि, सरकार ने प्रॉपर्टी मालिकों को 31 अगस्त 2026 तक पुरानी व्यवस्था के तहत प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का अंतिम अवसर दिया है। इसके बाद सभी संपत्तियों पर कलेक्टर रेट के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स की नई व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगी।

पंचकूला नगर निगम के आयुक्त विनय कुमार ने गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। यह राहत केवल उन प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगी, जो 31 अगस्त 2026 तक अपना पूरा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर देंगे।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोगों को बकाया टैक्स चुकाने के लिए प्रोत्साहित करने और नई टैक्स व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने के उद्देश्य से लिया गया है। ऐसे में जिन लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उनके लिए यह राहत का सुनहरा अवसर है। 31 अगस्त के बाद पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और कलेक्टर रेट आधारित नई प्रणाली के अनुसार ही टैक्स का निर्धारण किया जाएगा।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m