शब्बीर अहमद, भोपाल। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भोपाल पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आदतन ड्रग तस्कर विशाल उर्फ बद्दी केसवानी के खिलाफ ‘पिट-एनडीपीएस एक्ट’ (PIT-NDPS Act) के तहत कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की है। भोपाल संभागायुक्त (डिविजनल कमिश्नर) के आदेश पर आरोपी को 6 महीने की अवधि के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध (नज़रबंद) करने की कार्रवाई की गई है।
जमानत पर बाहर आकर फिर शुरू कर दी थी तस्करी
क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी विशाल उर्फ बद्दी केसवानी के खिलाफ क्राइम ब्रांच थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से गांजा तस्करी के दो मामले दर्ज हैं। अदालत से जमानत पर छूटने के बाद भी आरोपी की आदतों में कोई सुधार नहीं आया था और वह लगातार मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों में सक्रिय बना हुआ था।
चाय की दुकान से पुलिस ने दबोचा
क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को चिरायु अस्पताल के बाहर स्थित उसकी चाय की दुकान से धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को संभागायुक्त द्वारा जारी निरोध आदेश और इस कार्रवाई के कानूनी आधारों की विधिवत लिखित जानकारी दी।
क्या है PIT-NDPS Act?
‘प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट’ (PIT-NDPS) के तहत पुलिस ऐसे आदतन ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसती है, जो बार-बार जमानत पर छूटकर फिर से नशे का अवैध कारोबार शुरू कर देते हैं। इस कानून के तहत आरोपी को बिना जमानत के एक निश्चित अवधि (जैसे 6 माह या 1 वर्ष) के लिए जेल में निरुद्ध रखा जाता है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से शहर के ड्रग माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
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