नीरज काकोटिया, बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट के बैहर तहसील के ग्राम गोहारा में निजी भूमि से बिना वैधानिक अनुमति के बड़े पैमाने पर मिट्टी एवं मुरम के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। अपर कलेक्टर बैहर डी.पी. बर्मन ने मायरा रिसोर्ट के संचालक ए.के.अग्रवाल सहित 13 व्यक्तियों पर कुल 4 करोड़ 99 लाख 6 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। संबंधित पक्षों को यह राशि 30 दिनों के भीतर अपर कलेक्टर न्यायालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर दंड राशि बढ़कर 9 करोड़ 98 लाख 10 हजार रुपये हो जाएगी, जिसकी वसूली भू-राजस्व बकाया की तरह की जाएगी।

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जानकारी में आया कि संबंधित मामले में प्रशासन ने जांच की तो प्रशासनिक जांच में पाया कि ग्राम गोहारा स्थित निर्माणाधीन मायरा रिसोर्ट परिसर के लिए निजी भूमि से लगभग 35 हजार 270 घन मीटर मिट्टी एवं मुरम का अवैध रूप से उत्खनन कर परिवहन किया गया। यह उत्खनन ग्राम गोहारा के भूमि स्वामियों इतवारी गोंड, निस्तोर, मनोहर, अनुस्तिन, चैनसिंह, सीताबाई, मेतुबाई और शांताबाई की भूमि से किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि उत्खनन एवं परिवहन कार्य में जेसीबी मशीनों तथा डम्पर वाहनों का उपयोग किया गया। इसके पश्चात अपर कलेक्टर न्यायालय बैहर द्वारा मध्यप्रदेश खनिज नियमों के तहत अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रॉयल्टी की 15 गुना राशि के रूप में 2 करोड़ 49 लाख 52 हजार 500 रुपये और पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 2 करोड़ 49 लाख 52 हजार 500 रुपये  तथा 1,000 रुपये प्रसमन शुल्क लगाया गया है। 

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इस प्रकार मायरा रिसोर्ट के संचालक, संबंधित भूमि स्वामियों, जेसीबी एवं डम्पर मालिकों, चालकों तथा ट्रैक्टर मालिकों पर कुल 4 करोड़ 99 लाख 6 हजार रुपये का दंड अधिरोपित किया गया है। मायरा रिसोर्ट संचालक एवं अन्य जिम्मेदार पक्ष निर्धारित 30 दिनों के भीतर अपने हिस्से की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध भू-राजस्व संहिता के तहत बकाया वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बता देवें कि यह अब तक बालाघाट जिले में जुर्माना लगाने की पहली व बड़ी कार्रवाई हैं।

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