महाराष्ट्र में असुरक्षित और खराब खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने Blinkit की संचालन कंपनी Blink Commerce Private Limited के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। FDA ने कंपनी के एक प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। निरीक्षण के दौरान यहां अस्वच्छता, कॉकरोच का भारी प्रकोप और खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन सामने आए।

7 अगस्त को FDA ने किया था निरीक्षण

FDA बृहन्मुंबई विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 7 अगस्त 2026 को मुंबई के मालाड पश्चिम स्थित Blink Commerce के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। जांच में खाद्य पदार्थों के भंडारण और रखरखाव से जुड़ी कई गंभीर खामियां मिलीं।

अधिकारियों के मुताबिक, परिसर में बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए गए। सब्जियों और फलों के स्टॉक में भी कॉकरोच का प्रकोप मिला, जिससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का गंभीर खतरा सामने आया।

एक्सपायर्ड और छेड़छाड़ किए गए पैकेज मिले

निरीक्षण के दौरान कोल्ड रूम में एक्सपायर्ड, खराब और छेड़छाड़ किए गए पैकेज्ड खाद्य पदार्थ पाए गए। इसके अलावा खाद्य सामग्री को फर्श पर रखने, जंग लगे रैक के इस्तेमाल और कोल्ड स्टोरेज की अपर्याप्त सफाई जैसी कमियां भी सामने आईं।

FDA ने यह भी पाया कि प्रतिष्ठान में FIFO/FEFO प्रणाली का उचित पालन नहीं किया जा रहा था। कीट एवं चूहों की रोकथाम, कचरा प्रबंधन और साफ-सफाई की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों की मेडिकल जांच और स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। वहीं, व्यक्तिगत स्वच्छता और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की कमी भी पाई गई।

अगले आदेश तक खाद्य कारोबार पर रोक

इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए FDA ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) और संबंधित नियमों के तहत Blink Commerce Private Limited का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

लाइसेंस निलंबित रहने तक संबंधित प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थों की बिक्री, वितरण या खाद्य कारोबार जारी रखने पर रोक रहेगी। यदि इस दौरान कारोबार संचालित पाया गया, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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