अमरीका ग्रीन कार्ड, नागरिकता और शरण सहित कई आव्रजन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया है. अमेरिकी आधिकारिक दैनिक राजपत्र में प्रकाशित नए नियम के अनुसार जिस फॉर्म के लिए कम से कम 180 दिनों से ई-फाइलिंग मौजूद है, उसे भरना अब अनिवार्य किया जा सकेगा. सरकार का कहना है कि इस बदलाव से ट्रेजरी की फिजिकल लॉकबॉक्स सेवाओं पर निर्भरता घटेगी.

फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित एक नए नियम में सरकार ने कहा है कि जो फॉर्म कम से कम 180 दिनों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हैं, उन्हें ऑनलाइन जमा कराना अनिवार्य होगा.

अमेरिका जल्द ही ग्रीन कार्ड, नागरिकता और शरण जैसे इमिग्रेशन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन को जरूरी बनाने के बाद सरकार का कहना है कि इस बदलाव से फीस का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान बढ़ेगा, धोखाधड़ी पकड़ना और पहचान प्रबंधन आसान होगा, आवेदन में गलतियां और देरी कम होंगी. जो आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे 25 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क देकर छूट का अनुरोध कर सकेंगे.

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) के अनुसार नए नियम में कहा कि  ऐसी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से एजेंसी कम से कम 60 दिन का नोटिस देने के बाद किसी भी प्रपत्र को केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करना अनिवार्य कर सकेगी.

USCIS किसी फॉर्म के लिए ई-फाइलिंग जरूरी करने से कम से कम 60 दिन पहले अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना देगा. अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सेवा ने कहा है कि जिस फॉर्म के लिए कम से कम 180 दिनों से ई-फाइलिंग मौजूद है, उसे भरना अब अनिवार्य किया जा सकेगा. USCIS ऐसे अनुरोधों की व्यक्तिगत मामलों के आधार पर समीक्षा करेगा और उचित पाए जाने पर छूट प्रदान करेगा। 

सरकार का कहना है कि इससे संघीय ढांचे को अच्छी बचत होगी और कामकाज ज्यादा असरदार बनेगा. कागजी फॉर्म की तुलना में डेटा को लेना, सहेजना और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा.

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