साल 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान में हुई दर्दनाक घटना के बाद, जिसमें बाढ़ और बेसमेंट सुरक्षा से जुड़ी गंभीर खामियों के चलते कई छात्रों की जान चली गई थी, अब इस पूरे मामले में बड़ा प्रशासनिक और न्यायिक कदम सामने आया है।भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस (सेवानिवृत्त) आरके गौबा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति को कोचिंग संस्थानों में मौजूद संरचनात्मक कमजोरियों, सुरक्षा मानकों की कमी और आधारभूत सुविधाओं की स्थिति का व्यापक अध्ययन कर सुधारात्मक सुझाव देने का जिम्मा सौंपा गया था। अब गौबा समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। रिपोर्ट में कोचिंग संस्थानों की प्रणालीगत खामियों की पहचान करते हुए सख्त विनियमन, नियमित निरीक्षण और जवाबदेही तय करने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करने की सिफारिश की गई है।

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विभिन्न विभागों और नियामक एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें शहरी प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में नगर निगम दिल्ली (MCD), दिल्ली अग्निशमन सेवा, उच्च शिक्षा निदेशालय, दिल्ली पुलिस, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शहरी विकास विभाग सहित सभी प्रमुख एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कोचिंग संस्थानों की निगरानी में बदलाव

मंत्री ने बताया कि इस पहल के तहत अव्यवस्थित निगरानी प्रणाली से आगे बढ़कर एक समन्वित शैक्षणिक और नियामक ढांचे की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसके तहत सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि छात्रों की सुरक्षा, संस्थानों की पारदर्शिता और नियमों का पालन प्रभावी ढंग से हो सके। दिल्ली सरकार ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि कोचिंग संस्थानों की नियमित निगरानी, नियमों के पालन और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए।

बहु-विषयक नियामक समिति का गठन

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने हाल ही में आयोजित उच्च स्तरीय समन्वय बैठक में यह घोषणा की कि दिल्ली के सभी कोचिंग संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार किया जाएगा और इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा।इस उद्देश्य के लिए एक बहु-विषयक समिति (Multi-Disciplinary Committee) का गठन किया जाएगा, जो कोचिंग संस्थानों से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगी। समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:

शुल्क संरचना (Fee Structure): संस्थानों में पारदर्शी और न्यायसंगत शुल्क निर्धारण।

छात्र सुरक्षा एवं कल्याण: छात्रों की सुरक्षा और कल्याण संबंधी नियमों का पालन।

मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं परामर्श व्यवस्था: छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवाओं की सुनिश्चितता।

आधारभूत संरचना मानक एवं भवन सुरक्षा अनुपालन: संस्थानों की इमारतों और सुविधाओं की सुरक्षा और मानक अनुपालन।

अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन व्यवस्था: आग, बाढ़ और अन्य आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रभावी उपाय।

शिक्षकों एवं कर्मचारियों के कल्याण तथा कार्य परिस्थितियों का मानकीकरण। मंत्री आशीष सूद ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य केवल नियम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक समन्वित शैक्षणिक और नियामक ढांचा तैयार करना है, जिससे छात्रों की सुरक्षा, शिक्षण गुणवत्ता और संस्थानों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

कोचिंग संस्थानों में शिकायत निवारण तंत्र और नियमित निरीक्षण

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने हाल ही में उच्च स्तरीय समन्वय बैठक में बताया कि बहु-विषयक समिति (Multi-Disciplinary Committee) न केवल कोचिंग संस्थानों के नियमों और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करेगी, बल्कि कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी तैयार करेगी। समिति का काम नियमित निरीक्षण और अनुपालन निगरानी को सख्ती से लागू करना भी होगा, ताकि संस्थानों में सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। सूद ने कहा कि प्रस्तावित नियामक ढांचा दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षित, पारदर्शी, छात्र-केंद्रित और जवाबदेह वातावरण सुनिश्चित करेगा। यह ढांचा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली देश का पहला अग्रणी राज्य बनने जा रहा है, जो कोचिंग संस्थानों के संचालन को नियमित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश लेकर आएगा, जहां देशभर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते हैं।

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