दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मंगोलपुरी और जहांगीरपुरी इलाकों में छापेमारी के दौरान पुलिस ने गैस सिलेंडर की अवैध सप्लाई से जुड़े दो अलग-अलग गिरोहों का खुलासा किया। इस कार्रवाई में 5 डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 104 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार ये आरोपी घरेलू गैस सिलेंडरों को अवैध तरीके से जमा कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते थे, जिससे बाजार में सप्लाई प्रभावित हो रही थी। जांच अभी जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

जांच के अनुसार, आरोपी गैस एजेंसी से ग्राहकों के लिए सिलेंडर लेकर निकलते थे, लेकिन उन्हें तय समय पर डिलीवर नहीं करते थे। इसके बजाय वे रास्ते में ही सिलेंडरों को छिपा देते थे। इसके बाद ये लोग भरे हुए सिलेंडरों से गैस को अवैध तरीके से निकालकर उसे खाली सिलेंडरों में ट्रांसफर कर देते थे। इस तरह तैयार किए गए सिलेंडरों को फिर ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। पुलिस का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क उपभोक्ताओं की जरूरत और घरेलू गैस की मांग का फायदा उठाकर अवैध मुनाफा कमा रहा था।

मंगोलपुरी और जहांगीरपुरी में बिछा था नेटवर्क

मंगोलपुरी में कार्रवाई: क्राइम ब्रांच ने छापेमारी के दौरान तीन आरोपियों को उस समय गिरफ्तार किया जब वे अवैध तरीके से गैस सिलेंडरों की रीफिलिंग कर रहे थे। मौके से पुलिस ने बड़ी मात्रा में सामान बरामद किया, जिसमें 73 गैस सिलेंडर, 3 वाहन, रीफिलिंग मशीन गैस तौलने के लिए डिजिटल कांटे यह साफ करता है कि वहां एक पूरी तरह से सेटअप बनाया गया था, जहां सिलेंडरों से गैस निकालकर दोबारा भरी जा रही थी। जहांगीरपुरी में कार्रवाई:यहां से पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को पकड़ा है। ये लोग एक दुकान के जरिए बड़ी संख्या में सिलेंडर जमा करते थे और फिर उन्हें अवैध रूप से ज्यादा कीमत पर बेचते थे।

सुरक्षा से खिलवाड़, BNS के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया है क्योंकि आरोपी गैस सिलेंडरों की अवैध रीफिलिंग और चोरी के दौरान किसी भी तरह के सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इस तरह की गतिविधियों से आसपास के रिहायशी इलाकों में बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। पुलिस के अनुसार, किसी भी समय गैस लीक या ब्लास्ट जैसी दुर्घटना हो सकती थी, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।

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