सरकार से मांगा जवाब, 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने CGL परीक्षा और CDPO नियुक्ति से जुड़े अभ्यर्थियों एवं चयनित कर्मियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इन परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

CGL परीक्षा रद्द करने के सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

15 सितंबर को फिर होगी सुनवाई

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी। सरकार का पक्ष सामने आने के बाद CGL और CDPO परीक्षा व नियुक्तियों को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।इससे पहले गुरुवार को भी अदालत ने तीन अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के संबंधित आदेशों पर रोक लगाई थी।

PCCF नियुक्ति मामले में सोमवार को सुनवाई

वहीं, झारखंड हाई कोर्ट में PCCF नियुक्ति मामले पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है।कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभी इस मामले में अंतिम नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए सोमवार को इस पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी।