मुजफ्फरपुर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ अमर्यादित और राजनीतिक टिप्पणियां करने वाले एक विशिष्ट शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कुमार अरविंद सिन्हा द्वारा यह सख्त कदम उठाया गया है।
कार्रवाई और निलंबन का आधार
- संबंधित शिक्षक: राजेश कुमार (विशिष्ट शिक्षक)
- विद्यालय: उत्क्रमित मध्य विद्यालय साढ़ा कन्या, मोतीपुर (मुजफ्फरपुर)
- कार्यालय आदेश जारी तिथि: मंगलवार, 18 अगस्त 2026
- मुख्यालय: प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) कार्यालय, मोतीपुर
नियम उल्लंघन और स्पष्टीकरण की प्रक्रिया
जांच में पाया गया कि शिक्षक राजेश कुमार ने एक पेपर की कटिंग को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए शिक्षा मंत्री के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी की थी। विभाग ने इस कृत्य को स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता मानते हुए 17 अगस्त 2026 को उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभाग ने इसे ‘बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976’ और संशोधित ‘बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 2026’ का सीधा उल्लंघन करार दिया।

आगामी विभागीय कार्रवाई
निलंबन की इस अवधि के दौरान आरोपी शिक्षक को नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही प्राप्त होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक के खिलाफ विस्तृत आरोप पत्र (प्रपत्र ‘क’) अलग से जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस आदेश की प्रतियां संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई हैं।

