पानीपत में दो साल पहले 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 40 साल की कठोर कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
पानीपत। दो साल पहले 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को फास्ट कोर्ट ने 40 साल के कठोर कारावास और 55 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट (पाक्सो) के न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। आरोपी रिश्ते में पीड़िता का दादा लगता है।
मामला दो साल पुराना है जहां 27 नवंबर 2024 को मतलौड़ा थाना में एक व्यक्ति ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी अपने घर के बाहर गली में खेल रही थी।
उसी वक्त पड़ोसी कृष्ण वहां पहुंचा और बेटी को 20 रुपये देकर चीज दिलाने का झांसा देकर अपने घर ले गया। इसके बाद बच्ची के साथ गलत काम किया। जब रोते हुई बच्ची घर पहुंची तो उन्हें पता चला।
इसके बाद मामले के बारे में पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल प्रशिक्षण करवाने के बाद स्वजन के बयान पर केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया था।


