Parliament Special Session: देश की राजनीति एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। विशेष सत्र में संसद में इतिहास रचा जाएगा। संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार महिला आरक्षण संशोधन बिल (Women Reservation Bill 2026) और परिसीमन (Delimitation) समेत 3 संशोधन बिल पेश करेगी। इनका उद्देश्य 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून- नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) को पूरी तरह लागू करना है। यह तीनों बिल पास होने के बाद देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देगी।

इन बिलों में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 2029 से 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। मौजूदा संख्या 543 है। राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 तक सीटें होंगी। सीटों की सटीक संख्या तय करने के लिए परिसीमन भी किया जाएगा। 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

बिलों पर 16, 17 और 18 अप्रैल को चर्चा होगी। पहले 2 दिन लोकसभा में 18 घंटे चर्चा के लिए तय किए गए हैं। वहीं राज्यसभा में 10 घंटे तक संशोधन बिलों पर चर्चा होगी। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दलों ने अपने सांसदों को संसद में मौजूद रहने का व्हिप भी जारी किया है। सरकार को बिल पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले दो बिल पेश करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरा बिल पेश करेंगे। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने इस चर्चा के लिए 18 घंटे का समय तय किया है, जो शुक्रवार तक भी चल सकती है। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में इन बिलों पर चर्चा होगी। परिसीमन इस रणनीति का सबसे पेचीदा हिस्सा है।

कौन से तीन विधेयक पेश होने हैं?

1. केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026
दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय करना है।

2. संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026
जनसंख्या की नई परिभाषा, बढ़ती आबादी के मद्देनजर संसद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाना इसका मकसद।

3. परिसीमन विधेयक 2026
लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना है। सीटों का फिर से निर्धारण होगा।

कांग्रेस समेत विपक्ष बिल का करेगी विरोध

हालांकि इस मामले में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल सरकार को घेरने के मूड में है। विधेयक पेश किए जाने से एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास कई विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। इसमें करीब 20 दलों के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद विपक्ष ने एकजुट रुख दिखाते हुए सरकार के तरीके पर गंभीर आपत्तियां जताईं। इसमें यह फैसला किया गया कि इसके परिसीमन से संबंधित प्रावधानों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों के आधार पर वर्ष 2029 से महिला आरक्षण लागू किया जाए। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, UBT के संजय राउत, AAP के संजय सिंह, DMK के टी.आर. बालू, CPI की एनी राजा, IUML के ई.टी. मोहम्मद बशीर, के.सी. वेणुगोपाल और कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे।

कांग्रेस ने कहा कि इससे उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच भावनात्मक विभाजन हो सकता है। कांग्रेस ने इस कानून को लाने में केंद्र सरकार की जल्दबाजी पर भी सवाल उठाया। जनगणना रिपोर्ट 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। कांग्रेस के तर्क है कि सरकार अद्यतन आंकड़ों की प्रतीक्षा करने के बजाय एक दशक से अधिक पुराने आंकड़ों के आधार पर 29 अप्रैल से पहले विधेयक को क्यों आगे बढ़ा रही है।

कैसे बदलेगी राजनीतिक दशा और दिशा
दक्षिण भारत के कई राज्यों को डर है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होने से उनकी राष्ट्रीय स्तर पर ताकत कम हो सकती है। हालांकि, सरकार का कहना है कि सीटें घटेंगी नहीं, बल्कि सभी राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, जिससे संतुलन बना रहेगा। फिर भी, क्षेत्रीय दल इसे अपने प्रभाव में संभावित कमी के रूप में देख रहे हैं। कुल मिलाकर, ये सिर्फ एक विधेयक नहीं, बल्कि आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाला कदम है। असल में, ये कहानी 2023 से शुरू होती है, जब संसद ने “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” पारित किया था। इस कानून में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान तो था, लेकिन इसे लागू करने के लिए पहले नई जनगणना और परिसीमन जरूरी बताया गया था। इसी कारण कई लोगों को लगा कि इस बदलाव को जमीन पर उतरने में काफी समय लग सकता है।

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