पठानकोट : जिले में प्रेगाबेलिन दवा को लेकर सख्त आदेख जारी किया गया है. इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पठानकोट डॉ. पल्लवी IAS ने प्रेगाबेलिन दवा के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इसके खुले इस्तेमाल, स्टोरेज और बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं. ये आदेश इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 के सेक्शन 163 के तहत जारी किए गए हैं.
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम की प्रेगाबेलिन कैप्सूल/टैबलेट के खुलेआम गलत इस्तेमाल के मामले सामने आए हैं. इस दवा के गलत इस्तेमाल की वजह से बहुत से लोग इसके आदी हो रहे हैं. उनमें नशे की लत लग गई है. इसे देखते हुए पठानकोट में इसे लेकर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है.
यह है नियम
जारी आदेश के अनुसार 75 मिलीग्राम से ज़्यादा मात्रा वाली प्रेगाबेलिन के कैप्सूल या टैबलेट के स्टोरेज और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. ऑर्डर के मुताबिक, होलसेलर और रिटेलर, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर के मालिक, हॉस्पिटल के अंदर मौजूद फार्मेसी या कोई भी दूसरा व्यक्ति बिना डॉक्टर के ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन के 75 मिलीग्राम तक की प्रेगाबालिन दवा नहीं बेच पाएगा. इसके अलावा, इस दवा की खरीद और बिक्री का पूरा और सही रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा.
सभी बेचने वालों को निर्देश दिया गया है कि वे दवा बेचने से पहले डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को ठीक से चेक करें और यह पक्का करें कि बेची जाने वाली टैबलेट या कैप्सूल की संख्या डॉक्टर द्वारा बताई गई जरूरत से ज़्यादा न हो. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी यह ऑर्डर 8 सितंबर, 2026 से 7 नवंबर, 2026 तक लागू रहेगा. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी दवा बेचने वालों को ऑर्डर का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.
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