महाराष्ट्र सरकार राज्य में बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है. शादी के निमंत्रण पत्र यानी विवाह कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन की जन्म तिथि छापना अनिवार्य किया जा सकता है. राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने विधानसभा में भाजपा विधायक अतुल भातखळकर द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी. इससे उम्र सत्यापन आसान होगा और नाबालिग विवाह पर रोक लगेगी.
बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर प्रभावी रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी में है. शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि छापना अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है.
महाराष्ट्र सरकार बाल विवाह रोकने के लिए शादी के कार्ड पर दूल्हा-दुल्हन की जन्मतिथि अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से शादी के समय वर-वधू की सही उम्र की जांच करना आसान हो जाएगा और नाबालिगों की शादी को रोका जा सकेगा.
शादी के कार्ड पर ही उम्र संबंधी जानकारी उपलब्ध रहेगी तो समाज और प्रशासन दोनों के लिए किसी भी संदिग्ध विवाह की पहचान करना आसान हो जाएगा. इस तरह से भी बाल विवाह पर रोक लगेगी.

महाराष्ट्र सरकार बाल विवाह रोकने के लिए राजस्थान की तर्ज पर विवाह पत्रिकाओं यानी शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि छापना अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है.
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने यह जानकारी दी कि महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस संबंध में सरकार को सिफारिश भेजी है. आयोग का सुझाव है कि विवाह पत्रिकाओं पर दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि अनिवार्य रूप से छापी जाए. मंत्री ने कहा कि राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था लागू होने के बाद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं.
इससे बाल विवाह के मामलों में नाबालिग लड़के-लड़कियों की शादी रोकने में मदद मिलेगी. सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय ले सकती है.
अगर यह प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य में लागू होता है तो इसका सीधा मतलब यही है कि केवल विवाह करने वाले परिवार ही नहीं, बल्कि विवाह आयोजन से जुड़े अन्य पक्षों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी. इसमें प्रिंटिंग प्रेस, मंगल कार्यालय, बैंक्वेट हॉल, विवाह मंडप संचालक तथा आयोजन से जुड़े अन्य संस्थान शामिल हो सकते हैं.
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