भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने अपना वह निर्देश वापस ले लिया है जिसमें फ्यूल सप्लाई को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) से जोड़ा गया था।
अधिकारियों ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर साफ किया कि पेट्रोल पंप बिना PUCC वाले वाहनों को फ्यूल देने से मना नहीं कर सकते।
अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोल पंप ग्राहकों को PUCC लेने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन इसे लागू करने की ज़िम्मेदारी ट्रांसपोर्ट और पुलिस विभागों की है। सरकार ने अपडेटेड पॉलिसी को दिखाने के लिए वाहन पोर्टल में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं।
इस फैसले के बाद गाड़ी चलाने वालों ने राहत की सांस ली, क्योंकि पहले के निर्देश की काफी आलोचना हुई थी और कानूनी चुनौतियां भी मिली थीं। नागरिकों का कहना था कि फ्यूल न देने से बेवजह परेशानी और कन्फ्यूजन हो रहा था। हाई कोर्ट के दखल के बाद सरकार ने अपना रुख बदला।

इस फैसले से यह पक्का हो गया है कि वाहन मालिकों को पेट्रोल पंप पर किसी तरह की पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, अधिकारियों ने प्रदूषण नियंत्रण नियमों के पालन के महत्व पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने ड्राइवरों से पर्यावरण की सुरक्षा और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए वैलिड PUCC सर्टिफिकेट बनाए रखने का आग्रह किया।
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