चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना में स्कूल की छत गिरने से शिक्षिका की मौत के मामले में 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग पर पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य को 13 मई तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह याचिका मृत शिक्षिका रविंदर कौर के परिवार की ओर से दायर की गई है, जिनकी 2023 में सरकारी स्कूल की छत गिरने से घायल होने के बाद अस्पताल में मौत हो गई थी।
याचिका के अनुसार, लुधियाना के जिस सरकारी स्कूल में हादसा हुआ, वह 1960 के दशक में बना था और उसकी हालत काफी जर्जर थी। हादसे के समय चार शिक्षक मलबे में दब गए थे, जिनमें अन्य लोग घायल हुए थे।

परिवार का कहना है कि 2024 में पंजाब के शिक्षा मंत्री ने 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी लेकिन अब तक केवल करीब 22 लाख रुपये ही किश्तों में दिए गए हैं। शेष 78 लाख रुपये अभी तक जारी नहीं किए गए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या किसी मंत्री के बयान से कानूनी अधिकार बन जाता है। कोर्ट ने कहा कि मंत्री कहीं भी बयान दे सकते हैं, यह उनका निजी पैसा नहीं है।
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