जालंधर. पंजाब में लगातार नशे की लत के लोग आदि बनते जा रहे हैं. मान सरकार की नशे के विरुद्ध छेडी मुहिम के बाद भी आए दिन नशे की लत से मारने वालों की खबर सोशल मीडिया में वायरल होती नजर आती हैं.
जालंधर की अगर बात करें तो यहां भी नशे की तलब को पूरा करने के लिए लोग कई दवाओं का उपयोग करने लगते हैं जो उनके लिए जानलेवा साबित होता है.यही कारण है कि पुलिस कमिश्नर जालंधर सतिंदर सिंह ने नशे के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाते हुए कई दावों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है, वहीं कुछ के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं.
आपको बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में इन दवाओं को बिना लाइसैंस रखना, निर्धारित एवं स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में रखना या बेचना तथा बिना बिल और उचित रिकॉर्ड के इनकी खरीद-फरोख्त पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
यह आदेश 25 सितम्बर तक प्रभावी रहेगा. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इन प्रतिबंधित दवाओं में प्रेगाबालिन कैप्सूल, गैबापेंटिन कैप्सूल और एनाफोर्टन इंजैक्शन शामिल है. इसे बिना लाइसैंस भंडारण और अवैध खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है.
- सीहोर में गैस रिसाव से हड़कंप: 4 लोग हुए प्रभावित, मौके पर भेजी गई रेस्क्यू टीम
- अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर IGMMV कैथल में ऑनलाइन डिजाइन प्रतियोगिता, कनाडा-ऑस्ट्रेलिया समेत 147 प्रतिभागियों ने दिखाया हुनर
- डॉक्टरों की कमी होगी दूर! UP में रिटायरमेंट के बाद 70 साल तक सेवा दे सकेंगे डॉक्टर, जल्द जारी होगा आदेश
- Haryana Top News : KMP एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, 3 श्रद्धालुओं की मौत,HKRN कर्मचारियों के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, हरियाणा में स्वच्छता कर्मचारियों की हड़ताल जारी समेत पढ़े दिनभर की बड़ी खबरें…
- Swine Flu in Chhattisgarh: प्रदेश में आज मिले स्वाइन फ्लू के 46 नए मरीज, रायपुर में सबसे ज्यादा केस, जानिए जिलेवार आंकड़े



