चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की बहुप्रतीक्षित तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 7-ए के तहत राज्य के 8 नगर निगमों और विभिन्न नगर कौंसिलों में चुनाव प्रक्रिया 31 मई से पहले संपन्न कराई जाएगी।

स्थानीय सरकार विभाग के सचिव मनजीत सिंह बराड़ (IAS) के हस्ताक्षरों वाली इस अधिसूचना के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया है।26 मई को होगा मतदानपंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राजकमल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राज्य में मतदान 26 मई को होगा, जबकि मतों की गिनती और परिणामों की घोषणा 29 मई को की जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में ‘आदर्श चुनाव आचार संहिता’ तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।

इन 8 नगर निगमों में होगी जंग

अधिसूचना के अनुसार, जिन प्रमुख नगर निगमों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें बटाला (गुरदासपुर), पठानकोट, कपूरथला, होशियारपुर, एसएएस नगर (मोहाली), बठिंडा, अबोहर (फाजिल्का) और मोगा। इसके अलावा बरनाला सहित विभिन्न नगर कौंसिलों में भी मतदान होगा।नामांकन और चुनावी गणितचुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि कुल 2019 वार्डों के लिए 3977 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया डिजिटल होगी और उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।

नामांकन: 13, 14, 15 और 16 मई (सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक)।

दस्तावेजों की जांच: 18 मई।

नाम वापसी: 19 मई तक।

सुरक्षा और खर्च की सीमा तयचुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पुलिस के साथ समन्वय कर 35,500 कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी होगी। रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में उम्मीदवार के साथ केवल 4 व्यक्तियों को जाने की अनुमति होगी।

शपथ पत्र में देनी होगी पूरी जानकारी

उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ एक हलफनामा देना अनिवार्य होगा, जिसमें उन्हें अपनी संपत्ति (चल-अचल) और अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों का पूरा ब्योरा देना होगा। चुनावी घोषणा के साथ ही पंजाब में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है।