चंडीगढ़. पंजाब में अब प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से स्कूल फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने साझा की है, पंजाब की भगवंत सरकार के ऑर्डिनेंस को गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक अब प्राइवेट स्कूल सिर्फ हर साल 5 फीसदी तक ही फीस बढ़ा पाएंगे। इससे पालकों की जेब पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा.

सीएम मान ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

सीएम मान ने एक्स पर आदेश की कॉपी शेयर करते हुए लिखा कि राज्यपाल का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने पंजाब के बच्चों और अभिभावकों के हित में हमारे तरफ से लिए गए फैसले पर मुहर लगा दी है। हमारी सरकार शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देगी और आम लोगों की जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

5 फीसदी से अधिक नहीं बढ़ा पाएंगे स्कूल फीस

सीएम मान ने आगे लिखा कि निजी स्कूलों की फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए हमारी सरकार द्वारा लाए गए “द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) अध्यादेश, 2026” पर राज्यपाल ने साइन कर दिए हैं। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद अब कोई भी निजी स्कूल अपनी मर्जी से 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा।