हेमंत शर्मा, मेघायल/इंदौर। देशभर में चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम को बड़ी कानूनी राहत मिली है। मेघालय हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली जमानत को बरकरार रखते हुए पुलिस की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। मेघालय हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सोनम की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सोनम की जमानत पर लगी अनिश्चितता समाप्त हो गई है। अदालत ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए जमानत को यथावत रखा। राजा रघुवंशी हत्याकांड लंबे समय से देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में मेघालय हाईकोर्ट का यह फैसला मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा है। फिलहाल मामले की सुनवाई और जांच की प्रक्रिया अपने निर्धारित कानूनी दायरे में आगे बढ़ेगी।
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बता दें कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 21 मई 2025 को हनीमून मनाने शिलांग गए थे। यहां से दोनों 26 मई को सोहरा घूमने गए, जहां दोनों लापता हो गए थे। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय टीमों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब एक हफ्ते बाद 2 जून 2025 को राजा का शव सोहरा के मशहूर वेई सादोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिला था। राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप पत्नी सोनम, राज कुशवाहा और तीन हमलावर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पर लगे हैं।
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