Rajasthan Crime News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में दो साल पहले हुए चर्चित हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। भवानीमंडी एडीजे कोर्ट ने पति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह मामला साल 2024 का है। सुनेल थाना क्षेत्र के संगरिया गांव में शिवराज सिंह अपने घर में मृत पाए गए थे। सुबह जब परिजन पहुंचे तो उनका शव चारपाई पर पड़ा था। उनके हाथ में हीटर की स्प्रिंग लिपटी हुई थी और सिर से खून बह रहा था। शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या जैसा दिखाई दिया, लेकिन घटनास्थल की परिस्थितियों ने पुलिस को संदेह में डाल दिया।

पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पूछताछ, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सबूतों के आधार पर शक मृतक की पत्नी किरण कंवर पर गया। जांच में पता चला कि उसका सुरेन्द्र सिंह नाम के युवक से प्रेम संबंध था। पुलिस के अनुसार, शिवराज सिंह इन संबंधों का विरोध करते थे, जिसके चलते दोनों ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची।

जानकारी के अनुसार पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर शिवराज सिंह की हीटर की स्प्रिंग से करंट लगाकर हत्या कर दी। इसके बाद घटनास्थल को इस तरह तैयार किया गया कि मामला आत्महत्या का लगे। हालांकि वैज्ञानिक जांच, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और पुलिस की पड़ताल में पूरी साजिश सामने आ गई।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान 23 गवाहों के बयान और 65 दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

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