Rajasthan News: राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में दाखिल एक एडिशनल एफिडेविट के ज़रिए बताया है कि प्रदेश की 6,759 ग्राम पंचायतों में जून से पहले चुनाव नहीं कराए जा सकेंगे। इसका कारण पंचायतों और नगरपालिकाओं के पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया है, जो फिलहाल जारी है।

परिसीमन प्रक्रिया मई-जून तक चलेगी
राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में बताया गया है कि पुनर्गठन और परिसीमन की अधिसूचना मार्च माह में जारी कर दी गई थी, और यह प्रक्रिया मई से जून तक जारी रहने की संभावना है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव की तारीखें तय की जा सकेंगी।
हाईकोर्ट ने चुनाव की समय-सीमा मांगी थी
यह जानकारी उस समय सामने आई जब हाईकोर्ट में ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगन को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 4 फरवरी के आदेश के पालन में सरकार से स्पष्ट समय-सीमा की मांग की थी, लेकिन तब कोई निश्चित जवाब नहीं मिला था। अब एडिशनल एफिडेविट में सरकार ने स्वीकार किया है कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है।
अगली सुनवाई में कोर्ट का रुख अहम
इस मामले की अगली सुनवाई अब और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें हाईकोर्ट आगामी चुनाव कार्यक्रम को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर सकता है।
परिसीमन को लेकर उठ रहे विरोध के स्वर
इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में पंचायतों की सीमा निर्धारण को लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। कई गांवों को शहरी निकायों जैसे नगर परिषद या नगर निगम में शामिल किया गया है, जबकि कुछ पुराने पंचायत क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया है। इन बदलावों को लेकर कई जिलों में जनता विरोध जता रही है।
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