Rajasthan News: भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दीर्घकालिक वीजा (LTV) पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। अब ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को, जिन्होंने अभी तक भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है, LTV के लिए नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया 10 मई 2025 से शुरू होकर 10 जुलाई 2025 तक चलेगी।

आवेदन इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (e-FRRO) के पोर्टल https://indianfrro.gov.in पर किया जा सकता है। इस संबंध में गृह मंत्रालय के विदेशी-I विभाग की ओर से 28 अप्रैल 2025 को आदेश जारी किया गया है।
जरूरी दस्तावेज:
पुनः आवेदन करते समय आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:
- वैध दीर्घकालिक वीजा प्रमाण पत्र की प्रति
- सफेद पृष्ठभूमि वाली नवीनतम पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- वर्तमान पते का प्रमाण
- पेशे/व्यवसाय और धर्म का विवरण
- यदि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया गया हो, तो उसका प्रमाणपत्र/आवेदन की प्रति
आवेदन नहीं करने पर वीजा हो सकता है रद्द
राजस्थान के पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि यह कदम विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(1) के तहत उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक इस निर्धारित समयसीमा के भीतर पुनः आवेदन नहीं करता, उसका दीर्घकालिक वीजा रद्द कर दिया जाएगा।
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