वर्ष 2018 में दिल्ली के एक फार्महाउस में हुई हर्ष फायरिंग के मामले में बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही, अदालत ने उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट ने क्यों दी राहत?

न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने विधायक राजू कुमार सिंह की अपील पर सुनवाई करते हुए उनकी सजा को निलंबित कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी ध्यान में रखा कि राजू सिंह पहले ही करीब दो महीने और 22 दिन जेल में रह चुके हैं। इसके अलावा, निकट भविष्य में उनकी सजा के खिलाफ दायर अपील पर अंतिम सुनवाई होने की संभावना भी नहीं है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए जमानत पर रिहाई का आदेश दिया।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है। नए साल के जश्न के दौरान दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में कथित तौर पर हर्ष फायरिंग की गई थी। इस दौरान गोली लगने से महिला आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी।

मामले की सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें चार साल की कैद के साथ 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

अब दिल्ली हाई कोर्ट के ताजा आदेश के बाद विधायक राजू कुमार सिंह को सजा से अंतरिम राहत मिल गई है। हालांकि, मामले में उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।

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